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बलौदाबाजार इस तारीख तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन,आदेश जारी

बलौदाबाजार। प्रदेश के एक और जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बलौदाबाजार जिले में 31 मई तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक सब्जी, फल और किराना की दुकानें खुली रहेगी। इसके अलावा कुछ अन्य जरूरी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है।छत्तीसगढ़ के अधिकतर जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। इससे पहले दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर ने कुछ दुकानों को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति दे दी है। आदेश के अनुसार होटल, भोजनालय एवं रेस्टोरेंट में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक टेक अवे की अनुमति होगी, बैठाकर भोजन नहीं किया जा सकता है, वरना 30 दिनों के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी।वहीं कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी स्टोर, बर्तन और जूता—चप्पल की दुकानों को सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खोलने की अनुमति मिल गई है।वहीं स्टेशनरी,मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंटिंग प्रेस को गुरूवार शुक्रवार और शनिवार को सप्ताह में तीन दिन सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक खोलन की अनुमति मिली है।मिठाई दुकान रोज सुबह 6 से दोपहर ?3 बजे तक खोल सकते हैं। दूध वितरण और दूध डेयरी ?की दुकान रोज सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक खोल सकते हैं। यह आदेश 22 मई से प्रभावशील रहेगा।





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