पिथौरा : तीन अलग जगहो से जब्त की गयी महुआ शराब
पिथोरा के तीन अलग जगहों से महुआ शराब जब्त की गयी है जहां एक जगह से ५ लीटर तो दूसरी जगह से ८ तो तीसरी जगह से २५ लीटर शराब जब्त की गयी है तीनो ही जगह में पुलिस में मुखबिरी की सुचना के जरिये छापे मारे व पूछताछ की.
पहली जगह है ग्राम मेमरा से निवासी रुपानंद के घर पहुंची, जहाँ दिनांक 27.05.2021 मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के संबंध में पूछताछ करने पर अपने घर अंदर से एक 05 लीटर वाली पीला रंग जरकीन में करीब 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब निकालकर पेश किया उक्त शराब रखने के संबंध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध कागजात नही है लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक 05 लीटर वाली पीला रंग जरकीन में करीब 04 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 800 रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया सीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 27.05.2021 के 21.25 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया प्रकरण जमानतीय होने एवं सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया गया मौके पर आरोपी के विरूद्ध बिना नंबरी देहाती नालसी अपराध क्रमांक 0/2021 धारा 34(1)(A) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।
दूसरी जगह पिथौरा के ग्राम लखागढ़ की हैं, पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम लाखागढ में नरेश यादव अवैध रूप से बिक्री करने हेतु शराब रखा है सूचना पर गवाह मोहन वासुदेव, फरीद खान को धारा 160 जा.फौ. नोटिस देकर कर हमराह स्टाफ एवं गवाहो को साथ लेकर नरेश यादव के घर पास पहुचकर नरेश यादव को तलब कर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर अवैध शराब रखने के सम्बध में पूछताछ करने पर अपने घर अन्दर से एक सफेद रंग की 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरा करीबन 05 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महूआ शराब निकाल कर पेश किया उक्त शराब रखने के सम्बध में वैध कागजात पेश करने धारा 91 जा.फौ. का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध कागजात नहीं मिला व लिखित में दिया कि गवाहों के समक्ष एक सफेद रंग की 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में रखे करीबन 05 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महूआ शराब भरा हुआ कीमती 1,000/- रूपये को जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया सील बंद किया गया आरोपी नरेश यादव को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
तीसरी जगह है ग्राम पिलवापाली की जहां गया राम मिरी अपने HF डिलक्स मोटर
सायकल क्रमांक CG06 GR 0897के डिक्की में भर कर कच्ची महूआ शराब कौडिया की
ओर ले जा रहा था, मुखबीर सूचना व मोटर सायकल से अवैध शराब लाने की सूचना से
अवगत कराकर मो.सा. का तलाशी पूर्व मौके पर उपस्थित पुलिस बल ASI साहू , HC
18, C 923 व शासकीय वाहन क्रमांक CG03 5472 की तलाशी गयाराम द्वारा ली गयी
जो तलाशी पर कोई अपत्ति जनक वस्तु नहीं पाया गया बाद गया राम के कब्जे में
रखे HF डिलक्स मो.सा. क्रमांक CG06 GR 0897 की तलाशी ली गयी जो तलाशी पर
डिक्की के अंदर 05 अलग अलग सफेद झिल्ली प्रत्येक झिल्ली में 5-5 लीटर कच्ची
महूआ शराब कुल 25 लीटर महूआ शराब कीमती 5,000/- रूपये बरामद होने पर
गयाराम को धारा 91 CRPC नोटिस देकर बरामद शराब व मोटर सायकल के संबंध में
कागजात पेश करने कहा गया जो अपना अपराध कबूल कर शराब बिक्री वास्ते अपने
गांव ले जाना व कोई कागजात नहीं होना बताया गया आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया