जशपुर जिले को 06 जून तक किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित : निर्धारित मापदंडों के साथ मिली छूट
छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने जिले को 6 जून 2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में कमी होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों से भी पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं मृत्यु भी कम नहीं हो रहा है, इन उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों एवं निम्न आय वर्ग छोटे-बड़े व्यवसायिगण की हितों के सुरक्षा हेतु निर्बधनों में समुचित रियायत भी दिया जाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि उक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चौन की तोड़ने तथा सभी वर्गो के के हितों की सुरक्षा हेतु युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण जशपुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढाया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर महादेव कावरे ने जारी आदेश में जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 रात्रि 12 बजे से 06जून 2021 रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में जशपुर जिले की सभी सीमाएॅ सील रहेगी। साथ ही साप्ताहिक बजार बन्द रहेंगे। स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, जिम, स्टेडियम हेतु अनुमति प्रातः 09ः00 बजे से सायंकाल 06ः00 बजे तक होगी। कोविड-19 के मापदण्डो का पालन करना होगा। देशी मदिरा की फूटकर दुकानों को नगद विक्रय की अनुमति प्रातः 09ः00 बजे से सायंकाल 06ः00 बजे तक होगी। विदेशी मदिरा (स्प्रिटध्माल्ट) हेतु होम डिलीवरीध्पिक-अप व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत जारी रहेगी। कोविड-19 के समस्त मापदण्ड यथा मास्क, सोशल डिस्टेंस, सेनेटाईजर का पालन करना होगा। सभी पार्क, रिसोर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहंेगे।कोविड-19 के मापदण्ड का पालन करते हुए सभी कार्यालय खुलेंगे। टेलीकॉम, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहंेगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेगी। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहंेगे, दशगात्र हेतु 20 व्यक्तियों तथा वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने वाले 50 व्यक्तियों को कोविड-19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट (72 घण्टा अर्थात 03 दिवस) रखना अनिवार्य होगा तथा समय-समय पर हाथ धोनाध्सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा।कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। मृतक के अंतिम संस्कार हेतु अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाऊन, मंडियों में थोक माल, कार्गो,फल,सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक रहेगी।
हॉटल एवं रेस्टोरेंट्स कोविड-19 निर्देशों का पालन करते हुए खोले जायेंगे, लेकिन खुद के रूके ग्राहक को छोड़कर हॉटल एवं रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पार्सल, टेक-अवे, होम डिलीवरी का समय रात्रि 10ः00 बजे तक रहेगा। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेंटर अपरान्ह् 06ः00 बजे तक खोले जायेंगे किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान, गोडाऊन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह् 06 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। वाहन मरम्मतध्पंचर सुधार, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाईयों के संचालन हेतु सायंकाल 6 बजे तक अनुमति रहेगी। समस्त प्रकार के एकल दुकानें एवं एकल किराना,डेली नीड्स दुकाने, कपड़ा, जूता-चप्पल, ज्वेलरी, फल,सब्जी, तथा दुग्ध, दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकाने प्रातः 9 बजे से सायंकाल् 6 बजे तक रविवार छोड़कर खोली जा सकेगी।
किसी दुकान में मास्कध्फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। स्थापित बाजारों में दुकाने जैसे टू व्हीलर शो रूम, स्टेशनरी, हार्डवेयर,प्लबिंग, इलेक्ट्रानिक्स दुकाने, इलेक्ट्रानिक्स ए.सी., कूलर पान, गुपचुप ठेला, सैलुन सहित रविवार को छोडकर प्रातः 9 बजे से सायंकाल 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग उल्लंघन करते हुए निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी। संबंधित दुकानदार अण्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री एवं किराना सामग्री, ग्रासरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें तथा शहर के बाहर प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक खोली जा सकेगी।
किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदण्ड के साथ 30 दिवस हेतु दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। रविवार को छोड़कर घरेलु निर्माण कार्यध्मरम्मत कार्य जिसमें लगने वाले मजदूरों का कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति होगी। कोविड-19 के मापदण्ड का पालन न होने पर कार्यवाही होगी। ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह् 06ः00 बजे तक ही की जा सकेगी। टोकन व्यवस्था के साथ बैंक सायंकाल 04ः00 बजे तक खोले जा सकेंगे। बी.सी सखी को भी कोविड मापदण्ड पालन करते हुए लेन-देन की अनुमति होगी। कोविड-19 का पालन करते हुए खादध्बीज वितरण, के.सी.सी. सभी सहकारी समितियों दिया जावेगा। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकन संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6 बजे तक ही होगी। पैट शॉपध्एक्योरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 09ः00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। कोविड मापदण्ड का पालन करते हुए औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने के भीतर यव्देपजमद्ध मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योंगो के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएॅ तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साईट कायों निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रण, जशपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, पशु चिकित्सा, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप ही चालू रहेंगे। होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिलकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालना करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन संध्या 06ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ जैसे होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, फल, सब्जी की लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कंाटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। जशपुर जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक खुले स्थान, तालाब, नदी-नाला, कुंआ, हैंडपंप, डभरी इत्यादि में स्नान करने पर प्रतिबंध लगायी जाती है। संक्रमित व्यक्ति अपने होम आईसोलशन के दौरान अपने घर में ही स्नान करेंगे। संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार के द्वारा की जावेगी। उपरोक्त अवधि में बस यात्रा टिकट को बस स्टेण्ड तक आन-जाने हेतु पास माना जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियें को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो,टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों,कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस ओदश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश 31 जून 2021 रात्रि 12 बजे से लागू होगा।