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राजीव गाँधी किसान न्याय योजना पंजीयन शुरू...कैसे करे आनलाइन व आफलाईन पंजियन

छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के लिए 01 जून से पंजीयन प्रारम्भ हो चूका है। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सभी श्रेणी के भू - स्वामी और वन पट्टाधारी किसान 30 सितम्बर तक पंजीयन करा सकते है। पंजीयन हेतु किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से ऑफलाइन पंजीयन करा सकते है। 

1. आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी हो।

2. आधार कार्ड।

3. बैंक खाता एवं पासबुक की फोटोकॉपी।

4. मोबाइल नंबर।

5. पंजीयन आवेदन फॉर्म।

6. ऋण पुस्तिका, बी - 1 फोटो कॉपी

1. राजीव गाँधी किसान न्याय योजना की आधिकारिक वेबसाइट - https://rgkny.cg.nic.in पर जाएँ।

2. अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा जिसमे से राजीव गाँधी किसान न्याय योजना अप्लाई लिंक को ओपन कर लेना है।

3. आवेदन फॉर्म को ओपन कर सभी जानकारी को सही - सही भरें।

4. चाही गई दस्तावेज को अपलोड करें।

5. अब सब्मिट बटन पर क्लीक कर अपना आवेदन जमा कर दे। आपका पंजीयन पूरा हो जायेगा।

ऑफलाइन पंजीयन प्रक्रिया -

1. सबसे पहले आवेदन फॉर्म कृषि विस्तार अधिकारी से प्राप्त करें। अथवा इसी पोस्ट में दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड भी कर सकते है।

👉किसान न्याय योजना पंजीयन फॉर्म यहाँ देखें।

2. आवेदन फॉर्म सही - सही भरे और चाही गई सभी दस्तावेज संलग्न करें।

3. अब आवेदन को कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करें। कृषि विस्तार अधिकारी सत्यापन के बाद प्राथमिक कृषि साख समिति के पास समय सीमा में जमा करेगा।

4. प्राथमिक कृषि साख समिति आगे के कार्य को नियमानुसार ऑनलाइन कर पंजीयन कार्य को पूरा करेंगे। वहां पावती भी प्राप्त कर सकते है।

4. संयुक्त खाते में नम्बरदार के नाम से पंजीयन होगा। उक्त योजना के तहत प्राप्त राशि को सभी खातेदार आपसी सहमति से वितरित कर सकते है।


👉पंजीयन प्रोसेस / प्रक्रिया फ्लो चार्ट यहाँ देखें।

इन्हे नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ - सभी श्रेणी के भू - स्वामी और वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भू - धारक , रेगहा, बटाईदार और लीज पर खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

आदान सहायता राशि - योजनान्तर्गत खरीफ 2021 धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का , कोदो - कुटकी , अरहर, सोयाबीन, गन्ना उत्पादक किसान को प्रतिवर्ष 9000 रु. प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाएगी।

वर्ष 2020 - 21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदले कोदो - कुटकी , अरहर, सोयाबीन, गन्ना , दलहन, तिलहन, सुगन्धित धान की फसल लेता है तो उन्हें 10000 रु. प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी।

नोट - अन्य सभी जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए विस्तृत गाइडलाइन पढ़ें।

👉राजीव गाँधी किसान न्याय योजना विस्तृत गाइडलाइन यहाँ देखें।


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