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19 वर्षीय युवक 149 लीटर शराब के साथ पकड़ाया...अन्य दो आरोपी भी चढ़े पुलिस के हत्थे...

रायगढ़ एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई जारी है । वहीं कोतवाली क्षेत्र में अवैध महुआ शराब को पूर्णत: प्रतिबंधित करने नगर कोतवाल मनीष नागर द्वारा क्षेत्र में मुखबिर लगाकर स्टाफ को मुखबिरों से लगातार सम्पर्क कर जानकारियां हासिल करने निर्देशित किया गया है ।

आज सुबह मुखबिर द्वारा अवैध शराब के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी गई। सूचना पर ग्राम लाखा का भावेश डनसेना लाखा जंगल में बिक्री करने के लिये अवैध रुप से महुआ शराब निर्माण कर रहा है । पुख्ता सूचना पर कोतवाली टीआई के साथ उप निरीक्षक मानकुंवर, सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक नंदु सारथी, श्यामदेव साहू, शंकर क्षत्रिय, आरक्षक उत्तम सारथी, मनोज पटनायक द्वारा आज कार्रवाई की गई।

लाखा जंगल डेम के पास सुनसान जगह पर एक व्यक्ति को प्लास्टिक जरिकन, पन्नी में काफी मात्रा में कच्ची महुआ शराब पेकिंग कर रहा था, जहां शराब निर्माण करने का चूल्हा एवं निर्माण पात्र आदि मिला, पूछताछ करने पर अपना नाम भावेश डनसेना पिता स्व. पालूराम उम्र 19 वर्ष सा0 लाखा का रहने वाला बताया तथा स्वतः शराब बनाकर बिक्री करने हेतु रखना बताया । जिसके कब्जे से 60 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकन में भरा हाथ भट्ठी का बना महुआ शराब तथा दो प्लास्टिक पन्नी में भरा महुआ शराब कुल 149 लीटर महुआ शराब किमती करीब 29,800 रुपये एवं शराब निर्माण उपयोग में लाया गया सिल्वर का छोटा बड़ा तीन गंज, दो टीना का टिपा एक प्लास्टिक पाईप, एक प्लास्टिक का डिब्बा जप्त किया गया है । आरोपी पर थाना कोतवाली में धारा 34(1)क (2) 59क आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है ।

कार्यवाही के क्रम में ग्राम लाखा के डनसेना होटल के आगे मेन रोड में मोटर सायकल CD डिलक्स क्रं. CG13 S 9871 पर आरोपी सुभाष यादव पिता महंगु राम यादव उम्र 25 वर्ष साकिन लाखा को शराब परिवहन करते पकड़ा गया है, जिसके पास से 17 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है ।

वहीं एक अन्य कार्यवाही में ग्राम लाखा के जंगल से अवैध रूप से आरोपी त्रिनाथ यादव पिता मंहगुराम यादव उम्र 30 वर्ष साकिन लाखा को शराब लेकर आते हुये पकड़े,जिसके पास से 14 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है । इस प्रकार आज तीन कार्रवाई में कोतवाली पुलिस द्वारा 180 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है, जिनके आरोपियों पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है ।




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