news-details

सरायपाली : शराब पीकर उत्पाद मचाने तथा शराब पीने के लिए साधन मुहैय्या कराने वालो पर कार्यवाही.

सरायपाली पुलिस को 14 जून 2021 को ग्राम छिबर्रा के द्वारा सुचना दिये कि एक व्यक्ति आम रास्ता में शराब पीकर उत्पाद मचा रहा है जिससे आम लोगो को आने जाने घर से निकलने के लिए परेशानी हो रही है कहकर बताने से एवं डायल 112 सरायपाली को ग्रामीणों द्वारा सुचना देने पर डायल 112 मौके में ग्राम छिबर्रा चौक में पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति शराब पीकर उत्पाद मचा रहा था जिसे गवाह के साथ वापस चौकी बलौदा लाकर मुलाहिजा फार्म भरकर उक्त व्यक्ति को मुलाहिजा कराया गया. डाक्टर साहब द्वारा शराब पीया हुआ बताया गया व एलकोहल मुंह से शराब बदबु (दुंर्गध) आ रहा था. आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(च)(2) आब0 एक्ट का अपराध घटित का होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

इसी तरह सरायपाली पुलिस को 15 जून 2021 को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम चकरदा में रूपलाल चौहान नामक व्यक्ति अपने मकान के परछी में शराब पीने के लिए साधन मुहैय्या करा रहा है मुखबीर के सूचना पर पुलिस की टीम ग्राम चकरदा में रूपलाल चौहान के मकान में दबिश दिया। शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये । उक्त व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम रूपलाल चौहान पिता मोहन चौहान उम्र 50 साल चकरदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का होना बताया. आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टीक के पानी बाटल में 200 एमएल हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब एवं 03 नग डिस्पोजल ग्लास कुल कीमती 60 रू. को जप्त किया गया. आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 





अन्य सम्बंधित खबरें