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कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के आश्रितों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा आसान ऋण, अंत्यावसायी समिति द्धारा 24 जून तक आवेदन आमंत्रित

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऐसे परिवार जिन्होने कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवनयापन हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा आशा और स्माईल के नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग समूह के कोविड-19 से मृत्यु होने वाले मृतको के परिवार के लोगो से आवेदन 24 जून तक आमंत्रित किया गया है।  

अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के सीईओ श्री मनहरण कोसले ने बताया कि परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था, कि मृत्यु करोना से हो गई है, तो उनके तुरंत बाद उस परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजना अंतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 5लाख रूपये तक ऋण दिया जाएगा, जिसमें 20 प्रतिशत पंूजीगत अनुदान शामिल होगा। आवेदन हेतु पात्रता एवं शर्तों के बारे में बताया गया कि आवेदक को जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो। मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये।मृतक के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हों। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये।  आवेदक मृतक का निकट रिश्तेदार होना चाहिये, जो परिवार का पालन पोषण करेंगा।




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