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छत्तीसगढ़ : इस जिले में 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन....

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 11 जून को जारी आदेश में 21 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया था, लेकिन अब उसमें भी 7 दिन की और बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। जीपीएम में 28 जून की रात 12 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। कलेक्टर नम्रता गांधी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।

जिले में सभी स्विमिंग पुल, सिनेमा हाल, थियेटर, वाटर पार्क बंद रहेंगे। स्कूल और कालेजों को भी बंद रखने का आदेश है। शनिवार को जिला कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। वहीं दुकानें, सैलून, शराब दुकाने, सब्जी, फल की दुकानें और मंडी, शो रूम रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। शादी में सिर्फ 50 मेहमान ही आयेंगे, जबकि दशगात्र व अंतियोष्ठि में 20 लोगों को इजाजत होगी। आयोजन के लिए एसडीएम से इजाजत लेनी होगी और मेहमानों की सूची पहले ही प्रशासन को देनी होगी।

छूट

  • सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, स्पा, सैलून, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, ठेले, बार, पार्क, जिम रात 8 बजे तक खुलेंगे।
  • होटल,रेस्टोरेंट्स, बार और क्लब में रात 8 बजे तक बैठकर खाने की सुविधा होगी। हालांकि इनसाइड डायनिंग में सिर्फ 50 फीसदी लोगों के लिए ही अनुमति दी गई है।
  • टेक अवे की सुविधा रात 8 बजे तक और होम डिलीवरी रात 10 बजे तक दे सकेंगे।
  • वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गृह, होटल, मैरिज हॉल में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
  • इसी तरह अंत्येष्टि और दशगात्र में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
  • शनिवार को शासकीय उचित मूल्य की दुकानें, पेट शॉप, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी सुविधा में छूट रहेगी। बाकि आदेश पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
पाबंधी

  • जिले में सभी स्वीमिंग पूल, थीम पार्क, वॉटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर और सामूहिक भीड़ वाले स्थान बंद रहेंगे।
  • स्कूल-कॉलेज सभी छात्र-छात्राओं के लिए बंद रहेंगे। हॉस्टल में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को ही रुकने की अनुमति होगी।
  • जिले में शनिवार को लॉकडाउन रहेगा।
  • रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।




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