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महासमुंद : रोका-छेका कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश जारी, जिले में 20 जून से रोका छेका व्यवस्था लागू

रोका-छेका प्रथा अंतर्गत खुले में पशुओं की चराई रुकेगी

कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों, सीईओ जनपद को दिशा-निर्देशानुसार कार्रवाई के दिए निर्देश

राज्य सरकार की महत्वकांक्षी सुराजी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 20 जून को प्रत्येक गौठान में रोका छेका का आयोजन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके तहत धान फसल को चराई से बचाने के लिए मवेशियों के का खुले में चराना प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए रोका छेका की व्यवस्था की जाती है।
 
पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्राम के गणमान्य नागरिक, ग्रामवासी और चरवाहे मिलकर 20 जून 2021 से ग्राम में रोका छेका की व्यवस्था लागू करने के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा बैठक के माध्यम से निर्णय लेकर प्रथम चरण 22 जून 2021 को बसना एवं सरायपाली, द्वितीय चरण 23 जून 2021 को पिथौरा एवं तृतीय चरण 24 जून 2021 को महासमुन्द एवं बागबाहरा में प्रस्तावित किया गया है। इससे गौठान का भी सदुपयोग सुनिश्चित होगा।
 
उन्होंने कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए क्रियान्वित सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन के लिए समस्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारी, सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग, महात्मा गांधी नरेगा के समस्त तकनीकी सहायक, मत्स्य पालन विभाग के मैदानी अमले, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मैदानी अमले को गौठान प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है।


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