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मछली मारने पर 15 अगस्त तक लगा प्रतिबंध

जिले में आगामी 15 अगस्त तक लगभग दो माह के लिए मछली मारने पर रोक लगा दी गई है। बर्षा ऋतु में मछलियों की वंशवृद्धि को ध्यान में रखते हुए मछलीपालन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किये गये हैं। छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की प्रावधानों के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक  क्लोज सीजन घोषित किया गया है। इसलिए राज्य के समस्त नदी-नालों, छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर छोटे अथवा बड़े सिंचाई तालाब निर्मित किये गये हैं, में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट पर 15 अगस्त 2021 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन किये जाने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ किये जाने का प्रावधान किया गया है। यह नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जलस्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर पर लागू नहीं होगें।




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