सरायपाली : आम जगह में शराब पीकर उत्पाद मचाने वाले पर कार्यवाही.
सरायपाली पुलिस को 24 जून को मुखबीर से सुचना मिला कि एक व्यक्ति आम रास्ता रोड आम जगह में शराब पीकर उत्पाद मचा रहा है जिससे आम लोगो को आने जाने एवं महिला वर्गो का आने जाने के लिए परेशानी हो रही है कहकर बताने से एवं डायल 112 को ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर सूचना लोगो को साथ में लेकर पहुंचकर देखा एक व्यक्ति शराब के नशे में मदहोश होकर उत्पाद मचा रहा था, समझाने के बाद भी नहीं मान रहा था इसलिए मुलाहिजा फार्म भरकर CHC सरायपाली मुलाहिजा कराने भेजा गया था डक्टर साहब द्वारा शराब पीया हुआ है एवं मुंह से शराब का दुर्गंध आ रहा था. पूछताछ के दौरान अपना नाम रोहित बारिक S/O हराधन बारिक 31 वर्ष ग्राम नयापारा (कोटद्वारी) का निवासी बताया.आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(च)(2) आब0 एक्ट का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में शराब पीकर उत्पाद मचाने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही.
सरायपाली पुलिस को 24 जून 21 को गाम कनपला में कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण सेंटर आंगनबाड़ी में ग्राम कनपला के ही एक व्यक्ति शराब पीकर उत्पाद मचा रहा है जिससे अन्य कोरोना टीका लगवाने वाले आम लोगों को एवं टीका लगाने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी. पुलिस की टीम मुखबिर के सूचना मिलने पर मौके में पहुंचकर ग्राम कोटवार मुरली जगत के साथ आंगनबाड़ी सेंटर पहुंचकर देखा जो एक व्यक्ति शराब के नशे में मदहोश होकर उत्पाद मचा रहा था जिसके कारण अन्य लोगों को आने जाने एवं कार्य करने के लिए परेशानी हो रही थी समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मान रहा था इसलिए मुलाहिजा फार्म भरकर CHC सरायपाली में गजानंद जगत पिता दशरू जगत 28 वर्ष ग्राम कनपला को शराब पीया हुआ ठीक से बात नहीं कर पा रहा है कहकर मुलाहिजा रिपोर्ट में लेख करने से अपराध धारा 36(च)(2) आब. एक्ट का पाये जाने से उक्त आरोपी गजानंद जगत को समय सदर में मुता0 गिरफ्तारी पत्रक के गिर0 किया गया चूंकि मामला जुर्म जमा0 होने से जमा0 मुच0 पर रिहा किया गया तथा पृथक से अप0 पंजी0 कर विवे0 में लिया गया।
सरायपाली : ग्राम रोहिना से 3 लीटर महुआ शराब जप्त.
इसी तरह सरायपाली पुलिस को 25 जून 2021 को मुखबिर के सुचना पर ग्राम रोहिना से आरोपी नेपाल यादव पिता स्व. कैलाश यादव उम्र 40 साल ग्राम रोहिना थाना सरायपाली के कब्जे से एक सफेद थैला के अंदर 02 पेप्सी के बाटल में भरा हुआ करीबन 3 लीटर महुआ शराब किमती 600रूपये जप्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(1) आबकारी एक्ट पाये से अपराध कायम कर विवेचना में लिया।