सरायपाली : शराब पीने पीलाने की सुविधा उपल्बध कराने वाले पर क... - CG Sandesh

सरायपाली : शराब पीने पीलाने की सुविधा उपल्बध कराने वाले पर कार्यवाही.

सरायपाली पुलिस को 05 जुलाई 2021 को मुखबीर से सूचना मिली कि बिरजू भोई नाम का व्यक्ति ग्राम बिछियां में रोड़ किनारे बरगद झाड़ के नीचे अवैध धन लाभ कमाने के लिये ग्राहको को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है पुलिस ने बताया कि मुखबीर के बताये जगह पर पहुंचकर घेराबंदी किया गया। जहां एक व्यक्ति शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला तथा शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये। उक्त व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपना नाम बिरजू भोई पिता बरतराम भोई उम्र 30 साल साकिन बिछियां थाना सरायपाली का होना बताया. आरोपी के कब्जे से एक प्लास्टिक के पानी बाटल में 200ml हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब एवं दो नग डिस्पोजल गिलास कुल किमती 60 रूपये को गवाह के समक्ष जप्त किया गया. आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी तरह आरोपी जगदीश साहू उम्र 35 साल साकिन बिछियां थाना सरायपाली का होना बताया के कब्जे से एक प्लास्टिक के पानी बाटल में 200ml हाथ भट्टी से निर्मित महुआ शराब एवं दो नग डिस्पोजल गिलास कुल किमती 60 रूपये को गवाह के समक्ष जप्त किया गया. आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 36(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सरायपाली : लिमऊगुड़ा से 03 लीटर महुआ शराब जप्त.

सरायपाली पुलिस को 05 जुलाई को 2021 को मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम लिमऊगुड़ा में एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री करने वास्ते शराब छुपा कर रखा है मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचकर घटना के संबंध में अवगत करा कर ग्राम लिमऊगुड़ा आरोपी के खेत बाडी में पहुंचकर दबिश दिया। जहां एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसे नाम पता पुछने पर अपना नाम जयलाल साव पिता डिमरू साव उम्र 28 वर्ष साकिन लिमऊगुड़ा थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का रहने वाला बताया. जयलाल साव के कब्जे से एक 05 लीटर वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरकिन में भरी करीब 03 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब कीमती 600 रूपये को जप्त किया गया. आरोपी का कृत्य धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।



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