सरायपाली : शराब के नशे में धुत दो व्यक्तियों पर कार्यवाही.
सरायपाली पुलिस को 10 जुलाई 2021 को डायल 112 को सूचना मिली कि ग्राम बिजातीपाली के बीच गली में एक व्यक्ति शराब के नशे में गिरा पड़ा है जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी जिस पर डायल 112 वाहन से उस व्यक्ति को थाना लाया गया था । नाम पता पूछने पर गोलूदास पिता सियादास उम्र 32 वर्ष ग्राम बिजातीपाली थाना सरायपाली का निवासी होना बताया। जिसका शराब सेवन करने के संबंध में MLC फार्म भरकर सीएचसी सरायपाली भेजकर मुलाहिजा कराया गया है। जिसमें डाक्टर साहब द्वारा शराब पीना लेख किया गया है। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(च) 1 आबकारी एक्ट पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इसी तरह से ग्राम दुलारपाली चौक के पास एक व्यक्ति शराब के नशे में गिरा पड़ा है जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी जिस पर डायल 112 वाहन से उस व्यक्ति को थाना लाया गया था । नाम पता पूछने पर कलपराम नेताम पिता रेशमलाल नेताम उम्र 30 वर्ष साकिन दुलारपाली थाना सरायपाली का निवासी होना बताया। जिसका शराब सेवन करने के संबंध में MLC फार्म भरकर सीएचसी सरायपाली भेजकर मुलाहिजा कराया गया है। जहा डाक्टर साहब द्वारा शराब पीना लेख किया गया है।
आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 36(च)1 आबकारी एक्ट पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
सरायपाली : ग्राहको को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले पर कार्यवाही.
सरायपाली पुलिस को 11 जुलाई 2021 को मुखबीर से सूचना मिली कि लम्बोदर लौतरे नामक व्यक्ति ग्राम मोहंदा में अपने किराना दुकान/पान दुकान के बगल में अवैध धन लाभ कमाने के लिये ग्राहको को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है पुलिस ने बताया कि मुखबीर के बताये स्थान पर ग्राम मोहंदा उसके किराना/पान दुकान पहुंचकर घेराबंदी कर रेड किया गया। जहां एक व्यक्ति लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला तथा शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये। उक्त व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपना नाम लम्बोदर लौतरे पिता श्यामलाल लौतरे उम्र 36 वर्ष साकिन मोहंदा थाना सरायपाली जिला महासमुंद (छ0ग0) बताया.
आरोपी के पेश करने पर उसके कब्जे से एक शीशी स्पेशल गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब में भरा करीबन 100 ML.एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास कुल किमती 70 रूपये को जप्त किया गया एवं आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।