स्टे हटाओ वरना कुर्सी से खींच कर फेक देंगे....तहसीलदार को मिली जान से मारने की धमकी....
न्यायालयीन सुनवाई करते समय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को न्यायालय कक्ष में तैश में आकर गंदी गंदी गाली देने एवं जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। तहसीलदार सहोदर राम पैंकरा ने मनोरा थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि मैं तहसीलदार मनोरा के पद पर पदस्थ हूं। तहसील न्यायालय में आवेदक देवनारायण व उसकी माता सावित्री बाई, निवासी ग्राम- मनोरा, जिला जशपुर के द्वारा दिनांक 22.10.2020 को समक्ष न्यायालय अनोवदक राजकुमार बुनकर व विजय कुमार बुनकर द्वारा आम रास्ता पर मकान निर्माण किया जा रहा है।
कार्य पर स्थगन आदेश जारी करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त संबंध में दिनांक 23.10.2020 को तहसील न्यायालय के द्वारा अनावेदक विजय कुमार बुनकर आ0 रामनाथ के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया। तथा उक्त संबंध में हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया जिसके परिपालन में हल्का पटवारी द्वारा जांच कर न्यायालय में मामले का निराकरण करने हेतु प्रतिवेदन दिया गया। पटवारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में अनावेदक द्वारा निस्तारी रास्ता पर मकान निर्माण किया जाना बताया गया है। इस संबंध में सरपंच एवं ग्रामवासी मनोरा द्वारा आम रास्ता को बंद करने के संबंध में दिनांक 22.10.2020 को कलेक्टर महोदय जशपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच राजस्व निरीक्षक, तहसील मनोरा के द्वारा दिनांक 01.03.2021 को जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा प्रस्तुत किया गया
मामले में राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदन किया है कि राजकुमार बुनकर, विजयकुमार बुनकर एवं उनके भाईयों द्वारा उनके माता बिफाईन बाई द्वारा क्रय की गयी भूमि खसरा नंबर 943/4 रकबा 6 डिसमिल के स्थान पर मौके पर 10 डिसमिल में कब्जा किया गया है। कब्जे की 10 डिसमिल भूमि में 2 डिसमिल बस्ती का मुख्य मार्ग की भूमि सम्मिलित है। इस आधार पर मैं राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी मनोरा के जांच प्रतिवेदन के अनुसार विजय कुमार बुनकर आ0 रामनाथ के द्वारा खरीदी गई 6 डिसमिल के स्थान पर 10 डिसमिल भूमि पर कब्जा किया गया है। जिसकी जांच प्रतिवेदन राजस्व निरीक्षक मनोरा पंकज कुमार राम एवं पटवारी अनिल तिर्की के द्वारा विजय कुमार बुनकर आ0 रामनाथ के द्वारा खरीदी गई 6 डिसमिल भूमि के स्थान पर 08 डिसमिल भूमि पर कब्जा किया गया है। जबकि अनावेदकगण द्वारा 02 डिसमिल भूमि पर अतिरिक्त कब्जा किया गया है। जिसके तहत् न्यायालय मनोरा द्वारा अपने आदेश पत्र क्रमाक / 369/ वाचक / 2021 मनोरा दिनांक 03.03.2021 के तहत् अनोवदकगण को किये जा रहे मकान निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण को तत्काल हटाये जाने हेतु आदेशित किया गया था।
उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य नहीं हटाया एवं मेरे
द्वारा जारी किये गये स्थगन आदेश का विरोध करते हुए दिनांक 10.08.2021 को
शाम 4.00 बजे मैं न्यायालय का कार्य कर रहा था, तभी मेरे न्यायालय कक्ष में
अनाधिकृत रूप से घुसकर राजकुमार बुनकर एवं विजय कुमार बुनकर द्वारा मेरे
स्थगन आदेश तत्काल हटाओ कहकर मेरे साथ गंदी गंदी मां बहन की गाली गलौच किये
तथा जान से मारने की धमकी देकर हाथ दिखाते हुए बोले कि कुर्सी से खींचकर
उतारकर फेंक दूंगा, कहकर धमकाये हंगामा किये एवं मुझे न्यायालय कार्य करने
में बाधा उत्पन्न किये घटना को अमरचंद टाण्डे, मनोहर बरवा एवं आदित्य
नारायण सिंह व स्टाफ देखे। तहसीलदार की शिकायत पर मनोरा पुलिस ने आरोपियों
के विरुद्ध धारा 186,294, 353 एवं धारा 506 के तहत जुर्म दर्ज कर कार्रवाई
कर रही