पटेवा : 42 लीटर महुआ शराब के साथ शराब निर्माण करने का सामान ... - CG Sandesh

पटेवा : 42 लीटर महुआ शराब के साथ शराब निर्माण करने का सामान जप्त.

पटेवा पुलिस को 03 सितम्बर 2021 को मुखबीर से सूचना मिला कि देव टण्डन ओटेमुड़ा खार स्थित अपने बोर पंप झोपडी में अवैध महुआ शराब निर्माण कर रहा है पुलिस स्टाफ मुखबीर के सूचना पर घटना स्थल ओटेमुड़ा खार स्थित झोपडीनुमा मकान बोर पंप में जाकर दबिश दिया आरोपी देव टण्डन पुलिस को देखकर भाग गया झोपडीनुमा कमरा में महुआ शराब होने की शंका पर गवाहो की उपस्थिति में दरवाजा का ताला तोडकर कमरा अंदर तलाशी लिया गया । कमरा अंदर एक नीला रंग के 50 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम में करीबन 22 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 4400 रूपये, दो नग महुआ शराब निर्माण करने का एल्युमिनियम बर्तन, एक नग पीला रंग का प्लास्टिक पाईप लम्बाई करीबन 06 फिट, एक नग पांच सौ लीटर वाली नीला रंग के प्लास्टिक ड्रम, दो नग नीला रंग का 50, 50 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम कीमती लगभग 2000 रूपये जुमला कीमती 6,400 रूपये मिला, जिसे गवाहो के समक्ष बरामद कर जप्त किया गया एवं जप्त शराब को सीलबंद किया गया । आरोपी देव टण्डन पिता फेरू सिंह टण्डन उम्र करीबन 45 वर्ष निवासी ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

इसी तरह पटेवा पुलिस को 03 सितम्बर 2021 को मुखबीर मोबाईल से सूचना मिला कि संजय लहरे डोंगरीखार स्थित अपने बोर पंप झोपडी में छुपकर रहने की सूचना मिलने पर घटना स्थल डोंगरीखार स्थित झोपडीनुमा मकान बोर पंप में जाकर दबिस दिया आरोपी संजय लहरे पुलिस को देखकर भाग गया झोपडीनुमा कमरा में महुआ शराब होने की शंका पर गवाहो के तलब कर गवाहो की उपस्थित में दरवाजा का ताला तोडकर कमरा अंदर तलाशी लिया गया। कमरा अंदर एक कत्था रंग के प्लास्टिक बाल्टी में 20 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 4,000 रू0, दो नग महुआ शराब निर्माण करने का एल्युमिनियम बर्तन, एक नग पीला रंग का प्लास्टिक पाईप लम्बाई करीबन 05 फिट, एक नग मटमैला रंग का प्लास्टिक बाल्टी एवं एक नग गुलाबी रंग का मग तथा दो नग पांच पांच सौ लीटर वाली नीला रंग के प्लास्टिक ड्रम कीमती लगभग 2500 रू0 कुल जुमला 6,500 रू0 मिला। जिसे गवाहो के समक्ष बरामद कर जप्त किया गया। जप्त शराब को सीलबंद किया गया। आरोपी संजय लहरे पिता भानु लहरे निवासी पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।


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