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बागबाहरा : गाली देने से माना करने पर दो पक्षों में मारपीट काउन्टर मामला दर्ज.

बागबाहरा थाना अंतर्गत ग्राम खोपली पडाव में गाली देने से माना करने पर दो पक्षों में मारपीट काउन्टर मामला दर्ज किया गया है.

चम्पत सिन्हा ने पुलिस को बताया कि खोपली पडाव पवन चंद्राकर के दुकान को किराये से लेकर वेल्डिंग दुकान चलाता है. 19 सितम्बर 2021 को रात्रि करीब 08:45 बजे रायपुर से आकर अपने वर्कर नरेश निषाद एवं प्रमोद पटेल के साथ खाना बनाने की तैयारी कर रहा था उसी समय ग्राम खोपली के कुन्दन चंद्राकर शराब के नशे में दुकान के सामने मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर रहा था। उसके द्वारा कुन्दन चंद्राकर को दुकान के सामने अश्लील गाली गलौज करने से मना करने पर कुन्दन चंद्राकर उसे तुम कौन होते हो मना करने वाले कहते हुए आवेश मे आकर मां बहन की अश्लील गाली गलौज करने लगा। गाली के आवाज को सुनकर उसके वर्कर नरेश निषाद एवं प्रमोद पटेल नीचे आकर बीच बचाव करने लगे तो उन्हे भी मां बहन की अश्लील गाली गलौज करने लगा तथा उन तीनों को दुकान खोलने पर दुकान के सामान फेंक कर जान से मारने की धमकी देने लगा। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

जबकि कुन्दन चंद्राकर के अनुसार 19 सितम्बर 2021 को मेडिकल स्टोर्स बागबाहरा से बच्चे की सर्दी खांसी का दवाई लेकर वापस गांव खोपली जा रहा था कि करीबन रात्रि 08:45 बजे खोपली पडाव के पास गांव के पवन चंद्राकर मिलने से उनके साथ बातचीत कर रहा था तभी उनके दुकान मे किराये से वे‍ल्डिंग दुकान के संचालक चम्पत लाल ऊर्फ बडू, नरेश निषाद ,प्रमोद पटेल तीनों आपस में गाली गलौज कर रहे थे जिसे उसके द्वारा मना करने पर तीनों आवेश में आकर हमलोगो के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो कहते मां बहन की अश्लील गाली गलौज देने लगा। गाली गलौज देने से मना करने पर चम्पत लाल ऊर्फ बडू द्वारा उसे क्या कर लेगा कहते दुकान में रखे लोहे के राड से उसके सिर को मार चोट पहुंचाया है। घटना की जानकारी फोन से अपने बडे भाई महेश चंद्राकर को बतलाया। उसके भाई के आते ही गांव वाले को बुलाते हो कहकर नरेश निषाद, प्रमोद पटेल द्वारा हाथ मुक्का से मारपीट कर रहा था बीच बचाव करने आये उसके बडे भाई को चम्पतलाल द्वारा मां बहन की अश्लील गाली गलौज करते हाथ में रखे लोहे की राड से उसके सिर में मारपीट किया । मारपीट से उसके सिर में व उसके बडे महेश चंद्राकर के सिर में चोट आकर खून बह रहा था । मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.




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