महासमुंद : 04 महिलाओ ने घर के अंदर घूसकर मारपीट व खिड़की दरवाजा एवं कार को तोड़फोड़ कर क्षति पहुचाने पर मामला दर्ज.
महासमुंद थाना अंतर्गत ग्राम बेमचा में 04 महिलाओ ने घर के अंदर घूसकर मारपीट व खिड़की दरवाजा एवं कार को तोड़फोड़ कर कार को क्षति पहुचाने पर मामला दर्ज.
प्रशांत चन्द्राकर ने पुलिस को बताया कि उसका मीनुदास नामक महिला से विवाद चल रहा है, जिसका एफ.टी.सी.. न्यायालय महासमुन्द मे प्रकरण लंबित है । 22 सितम्बर 2021 को रात्रि 2.30 बजे के लगभग मीनुदास उसके घर में आकर दरवाजा खटखटायी उसकी माता ने दरवाजा खोला, तो मीनुदास तथा उसके अन्य 03 महिला साथी जबरदस्ती उसके घर में घुस गये और उसके कमरे के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगे, वह कमरे से बाहर निकला तो मीनुदास और चारों महिलाएं मॉ-बहन की अश्लील गालियां देते हुए आज इसको जान से मार देंगे कहते हुए बाल खींचकर हाथ-मुक्का से उसके पेट और सिर में मारपीट करने लगे। वह किसी तरह उनसे बचकर अपने कमरे में वापस घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वो लोग वहीं खड़े होकर उसे गालियां दे रहे थे.
फिर बाहर निकलकर उसे मॉ-बहन की अश्लील गलियां देने लगे और पत्थर और कांच की बोतल मारकर उसके खिड़की दरवाजा को तोड़ दिये, तथा उसके घर के भीतर खड़ी उसकी कार नं. सी.जी. 04 एल. यू. 3888 को पत्थर मारकर तोड़फोड़ किये है। उनके द्वारा दिये जाने वाले गाली और शोर को सुनकर कैलाश चन्द्राकर और विकास चन्द्राकर वहां पर पहुंच गये थे। उनको भी उसे दी जा रही मां-बहन की अश्लील गाली सुनकर बुरा लगा। उसे 112 नं. फोन कर पुलिस को बुलाया तो पुलिस के आने के बाद भी वो चारों लोग वहीं सड़क पर खड़े होकर उसे माँ बहन की गाली दे रहे थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे, मीनुदास उसे और मामले में झुठा फंसाकर जेल भेजने की धमकी दे रही थी। वह कमरे के खिड़की से उनकी सारी हरकत देख और सुन रहा था। पुलिस के आने पर वह बाहर निकला था पुलिस वालों के मना करने पर भी वो नहीं मान रहे थे अश्लील गाली-गलौच और धमकी दे रहे थे। पुलिसवालों ने उसे बताया कि साथ में महिला पुलिस कर्मचारी नहीं होने के कारण वे इन्हें पकड़कर थाने नहीं ले जा सकते आप जाकर थाने में रिपोर्ट कर दो तो वह थाना में रिपोर्ट दर्ज किया है. मीनुदास के साथ आयी 03 महिलाओं को भी वह देखकर पहचान लूंगा। मीनुदास व उसके साथी उसे जान से मारने की नियत से उसके घर में घुसकर मारपीट किये है। और उसे झूठे मामले में फिर से फंसा देने की धमकी दिये है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 427-IPC, 451-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है..