नाबालिग चला रहा था ट्रक, लगा 45 हज़ार रूपये का जुर्माना
बलौदाबाजार: 17 वर्षीय नाबालिग को मेटाडोर वाहन चलवाने पर वाहन जप्त कर थाने में रखा गया है और वाहन मालिक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी गई है।
थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ठाकुर सोमवार सुबह चार बजे गश्त में निकले थे। इस दौरान एक-एक लाइट जलाकर पलारी साईं मंदिर के पास से गुजर रही मेटाडोर को रोककर जब पूछताछ की गई तो वाहन को 17 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था। जो खरसिया से लोहा भर कर रायपुर जा रहा था और ड्राइवर बाजू में सो रहा था। जब टीआइ ने लड़के की उम्र पूछी तो उसके आधार कार्ड से उसकी उम्र की पुष्टि होते ही गाड़ी को तुरंत पुलिस थाना ले आए और उसके कागजात जब्त कर बैगर लाइट की गाड़ी चलाने व नाबालिग लड़के को वाहन चलाने का मामला मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय बलौदा बाजार में पेश किया गया। जहां न्यायालय ने वाहन मालिक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पलारी थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने बताया कि पलारी क्षेत्र में पहला और बलौदा बाजार में यह दूसरा मामला है। जहां नाबालिग को गाड़ी देने वाले वाहन मालिक के खिलाफ जुर्माना लगाया है। वहीं थाना प्रभारी ने सभी से अपील की है कि नाबालिग बच्चों को न वाहन दें और न ही उसे चलाने दें।