खल्लारी : आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर क... - CG Sandesh

खल्लारी : आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही.

खल्लारी पुलिस को 07 नवम्बर 2021 को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम एम.के. बाहरा में एम व्यक्ति लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाते व शराब पीने की सामान सुविधा उपलब्ध कराते मिला. पुलिस स्टाफ एवं गवाह के साथ मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया। आरोपी चुन्नीलाल पटेल उम्र 32 साल साकिन एम.के. बाहरा थाना खल्लारी जिला महासमुंद के कब्जे से 1 नग देशी प्लेन शराब 180 ML वाली शीशी में 80 ML देशी प्लेन शराब भरी हुई किमती 30 रूपये एवं 2 नग डिस्पोजल गिलास को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया.

इसी तरह खल्लारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम एम.के. बाहरा में एक व्यक्ति अपने चखना ठेला में लोगो को अवैध रूप से शराब पिला रहा है एवं शराब पीने की सामान सुविधा उपलब्ध कराते मिला. पुलिस स्टाफ एवं गवाह के साथ मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया। आरोपी धनेश्वर पटेल पिता मन्नु पटेल उम्र 32 साल साकिन एम.के. बाहरा थाना खल्लारी जिला महासमुंद के कब्जे से 1 नग देशी प्लेन शराब 180 ML वाली शीशी में 60 ML देशी प्लेन शराब भरी हुई किमती 25रूपये एवं 2 नग डिस्पोजल गिलास को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया.

तेन्दुकोना पुलिस को 07 नवम्बर 2021 को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम डोकरपाली में कोमल ढीढी अपने घर के बाड़ी में बैठाकर अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला. शराब पीने वाले व्यक्ति पुलिस को आते देखकर भाग गये। कोमल ढीढी पिता बड़कू ढीढी उम्र 21 वर्ष साकिन डोकरपाली थाना तेन्दूकोना जिला महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा लोगों को शराब पीने की सुविधा मुहैया कराते हुये मिला। मौके पर एक सफेद रंग के झिल्ली में एक पाऊच महुआ शराब हाथ भट्टी से निर्मित करीब 180ML किमती 50/- रूपये एवं 02 नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास जप्त किया गया.

आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36 (C) आबकारी एक्ट होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



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