एमेजॉन से सीसीआई ने 60 दिनों के भीतर मांगा ब्यौरा, गलत जानका... - CG Sandesh

एमेजॉन से सीसीआई ने 60 दिनों के भीतर मांगा ब्यौरा, गलत जानकारी पर 202 करोड़ का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अमेजन-फ्यूचर कूपन्स सौदे को दी हुई मंजूरी को निलंबित कर दिया है. कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सीसीआई ने अमेज़ॅन को 60 दिनों की अवधि के भीतर फिर से विस्तृत फॉर्म भरने के आदेश दिए हैं.

सीसीआई में फ्यूचर कूपन्स की तरफ से जारी एक शिकायत पर सुनवाई हो रही थी, जिसके जरिए फ्यूचर कूपन्स उम्मीद कर रहा था कि फ्यूचर ग्रुप में अमेजन के निवेश की मंजूरी को रद्द कर दिया जाए. सीसीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अब यह जरूरी है कि डील का फिर से आकलन किया जाए. सीसीआई ने अमेजन पर यह आरोप भी लगाया कि उसने गलत और झूठे बयान दिए हैं। सीसीआई ने अमेजन-फ्यूचर डील मामले में कुल 57 पन्नों का आदेश जारी किया है.

आयोग ने कुछ प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया. सीसीआई ने फ्यूचर कूपन्स में 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए अमेजन के सौदे को नवंबर 2019 में मंजूरी दी थी. आयोग ने 57 पन्नों के आदेश में कहा कि उक्त मंजूरी ‘‘कुछ समय के लिए स्थगित रहेगी.’

एमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बीच घरेलू कंपनी ने प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी. उसके बाद रेगुलेटिव बॉडी ने अमेजन को जुलाई 2021 को नोटिस जारी किया था.

वहीं इससे पहले 16 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने CCI को निर्देश दिए थे कि वह अमेजन फ्यूचर कूपन्स डील मामले में अमेरिकी कंपनी को मिली मंजूरी को रद्द करे. सीसीआई को इसके लिए दो हफ्तों का समय दिया गया था. इससे पहले कैट (CAIT) ने भी सीसीआई के खिलाफ एक पीआईएल दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उसने अमेजन को जून में ही कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है.


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