पटेवा : लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालो पर कार्यवाही.
पटेवा पुलिस को 03 जनवरी 2022 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम पचरी की कुम्हारीन डोरा अपने घर के सामने परछी में आम लोगो को शराब पीने के लिये पानी, डिस्पोजल गिलास, चखना मुहैया कराते मिला. ग्राम पचरी में कुम्हारीन डोरा के घर के सामने परछी में दबिश देकर रेड कार्यवाही किया । जहां पुलिस को देखकर शराब पीने वाले भाग गये तथा कुम्हारीन डोरा पति राधेश्याम डोरा उम्र 60 वर्ष ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते रंगे हाथों पकडा गया, जिसके कब्जे से 02 नग गोवा अंग्रेजी शराब की खाली पौवा शीशी, 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास एवं 02 नग पानी पाऊच को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया । आरोपीया का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
इसी तरह पटेवा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम पचरी भाठापारा का सुरेश कुमार डोरा अपने घर के सामने परछी में आम लोगो को शराब पीने के लिये पानी, डिस्पोजल गिलास, चखना मुहैया मुहैया कराते मिला. पुलिस स्टाफ ग्राम पचरी भाठापारा में सुरेश कुमार डोरा के घर के सामने परछी में दबिश देकर रेड कार्यवाही किया । जहां पुलिस को देखकर शराब पीने वाले भाग गये तथा सुरेश कुमार डोरा उम्र 37 साल साकिन भाठापारा ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते रंगे हाथों पकडा गया, जिसके कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली पौवा शीशी, 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास एवं 02 नग पानी पाऊच को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया । आरोपी सुरेश कुमार डोरा पिता राधेश्याम डोरा उम्र 37 साल साकिन भाठापारा ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुंद (छ.ग.) का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।