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योजना का लाभ देने के लिए रिश्वत की मांग पर अधीक्षक निलंबित

 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना की राशि स्वीकृत करने के एवज में दिव्यांगजनों से रिश्वत की मांग करने पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पदस्थ समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक एवं प्रभारी सहायक संचालक अरविंद गेडाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। योजना का लाभ देने के एवज में रुपए की मांग की जानकारी होने पर समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए।

विभागीय मंत्री के निर्देश पर शिकायत की प्रारंभिक जांच में शिकायत प्रमाणित पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अधिकारी अरविंद गेडाम, अधीक्षक एवं प्रभारी सहायक संचालक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में अरविंद गेडाम का मुख्यालय, कार्यालय उप संचालक, समाज कल्याण, जिला-रायगढ़ निर्धारित किया गया है। वहीं उनके स्थान पर बिलासपुर में पदस्थ समाज कल्याण विभाग के संयुक्त संचालक हेरमन खलखो को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में सहायक संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।




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