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उर्वरक विक्रय में मिली अनियमितता, दुकानें हुई सील

कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देश पर जिले के सभी किसानों को उर्वरकों की   उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं दुकानों के लगातार शिकायतों के चलते कृषि विभाग द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। इस तारतम्य उर्वरक निरीक्षक कसडोल द्वारा ग्राम बया के विकास ट्रेसर्स छापेमारी कर यूरिया क्रय कर ले जा रहे किसानों से पूछताछ किए जाने के पश्चात् किसानों द्वारा यूरिया 600 रूपये प्रति बोरी के दर से बिना बिल खरीदी किया जाना पाया गया। जिस पर उर्वरक निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उक्त उर्वरक गोदाम सील कर 14 दिनों के लिए उर्वरक बचने पर प्रतिबंधित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोष जनक जवाब प्राप्त नही होने पर लायसेंस निलबंन करने की कार्रवाई की जावेगी। इसी प्रकार विकासखण्ड सिमगा द्वारा ग्राम हिरमी के वर्मा कृषि केन्द्र में छापेमारी की की गयी।

उक्त विक्रय केन्द्र में भारी अनियमितता पायी गई। विक्रय केन्द्र में उर्वरक स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था। कृषकों का बिल भी नहीं दिया जा रहा था तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का भी उचित संधारण नहीं किया गया था। जिस पर उर्वरक निरीक्षक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई करते हुए 21 दिनों के उर्वरक विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार श्याम ट्रेडर्स, हिरमी का भी औचक निरीक्षण किए जाने पर अनियमितता पायी गई है। जिस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उप संचालक कृषि सत राम पैकरा द्वारा जिले के समस्त उर्वरक निरीक्षकों को नियमित भ्रमण कर उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही उर्वरक विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करते पाये जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।जिन-जिन निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों में उर्वरक उपलब्ध है उन केन्द्रों के निगरानी हेतु विभागीय मैदानी अनलों की ड्यूटी लगायी गयी है। साथ ही किसानों से अपील की जाती है कि उर्वरक निर्धारित मूल्य में क्रय कर रसीद प्राप्त करें एवं विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय करने पर तत्काल संबंधित विकासखण्ड को उर्वरक निरीक्षक / वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में विस्तृत विवरण के साथ लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते है।




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