बागबाहरा : पुरानी रंजीश को लेकर तीन लोगो ने की जमकर पिटाई, द... - CG Sandesh

बागबाहरा : पुरानी रंजीश को लेकर तीन लोगो ने की जमकर पिटाई, दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज.

बागबाहरा थाना अंतर्गत NH 353 मेन रोडअरिहंत राईस मिल के सामने पुरानी रंजीश को लेकर तीन लोगो ने की एक व्यक्ति की जमकर पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी गई. जिसकी शिकायत पुलिस में की गई है.

युगल चंद्राकर ने पुलिस को बताया कि कि करीब 05, 06 माह पूर्व गांव की चितरंजन ऊर्फ चितरू साहू के पिता नेकू साहू एवं उसके परिवार एवं उसकी दादी तथा उन लोगो के बीच आपस में किसी बात को लेकर वाद विवाद मारपीट हुये थे। जिसका मन मुटाव चितरंजन एवं उसके भाई चमन साहू के मन में था।

13 फरवरी 2022 के शाम करीब 07:20 बजे वह अपने चाचा जितेन्द्र चंद्राकर एवं गांव के डोमन ध्रुव मेन रोड में हुए दुर्घटना को देख कर अपने घर वापस आ रहे थे। उसके पीछे-पीछे चितरंजन साहू ऊर्फ चितरू साहू अपनी मोटर सायकल से आ रहा था। वह जान बुझकर अपनी मोटर सायकल के चक्का को उसके पैर में चढा रहा था जिसे वह ऐसा करने से मना किया तो वह उसे गाली गलौज देते हुए तुम्हें देखता हूं, कहकर अपने घर गया एवं घर से अपने बडे भाई चमन साहू तथा अपने अन्य एक दोस्त को बुला कर लाया उन लोग मेन रोड NH353 अरिहन्त राईस मिल के सामने पहुंचे थे कि वे तीनों आकर उन्हें वहीं पुरानी रंजिश की बात को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते तुम लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हुए, कहकर चमन साहू उसे पीछे से पकड लिया तथा चितरंजन साहू हाथ मुक्का से एवं अपने हाथ में पहने लोहे के कडा का निकाल कर उसके सिर में मारने लगा जिसे देख कर उसके चाचा जितेन्द्र चंद्राकर बीच बचाव करने लगा तो उसे उनका दोस्त जिसका नाम वह नही जानता पकड लिया तथा मारो साले को कहकर बोला तब चितरंजन साहू, जितेन्द्र चंद्राकर के साथ भी मारपीट किया।

मारपीट से उसके सिर, बांये हाथ के कलाई में एवं जितेन्द्र चंद्राकर के दाहिना हाथ में चोट लगा है। मारपीट गाली गलौज को देख सुनकर डोमन ध्रुव बीच बचाव किया तब वे लोग तुम लोगो को देख लेगें, जान से मार देंगें कहकर धमकी देते हुए वहां से भाग गये कि चितरंजन साहू, चमन साहू एवं उसका एक अन्य दोस्त पुरानी रंजिश की बात को लेकर एक राय होकर उन्हें मां बहन की गंदी गंदी गालिया देते हाथ मुक्का एवं लोहे के कडे से मारपीट किये, जिससे उन्हें चोटे आयी तथा वे लोग तुम्हें देख लेगें, जान से मार देगें कहकर धमकी दे रहे थे। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरुद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.


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