सरायपाली : शिशु मंदिर के पास लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही.
सरायपाली पुलिस को 23 फरवरी 2022 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम पाटसेन्द्री का रामलखन नायक मेन रोड शिशु मंदिर के पास में लोगो को शराब पीने पिलाने की अवैध साधन शराब,पानी पाउच,गिलास, उपलब्ध करा रहा है पुलिस की टीम मुखबीर सूचना के आधार पर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये आरोपी रामलखन नायक मेन रोड शिशु मंदिर के पास में लोगो को शराब पीने पिलाने की साधन उपलब्ध कराकर अवैध धन अर्जन करते गवाहो के सामने रंगे हाथो पकडा गया.
आरोपी के कब्जे से एक सील बंद देशी प्लेन शराब पौवा 180 ML भरी हुयी, एक सील टुटी हुयी देशी प्ले न शराब जिसमें 50 ML भरी हुयी जुमला 230 ML कीमती 100 रू0, 05 नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास, 05 नग पानी पाउच कीमती 20 रू0 जुमला कीमती 120 रू0 जप्त किया गया. आरोपी रामलखन नायक पिता हीरालाल नायक उम्र 45 साल साकिन पाटसेन्द्री थाना सरायपाली जिला महासमुंद(छ.ग.) का कृत्य धारा 36 (क) आबकारी एक्ट का पाये जाने अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
इसी तरह सरायपाली पुलिस को 23 फरवरी 2022 को मुखबीर के सूचना पर ग्राम बोडेसरा के नीरज कुमार अग्रवाल के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला में 14 नग स्पेशल गोवा अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 180-180ml भरी हुयी जुमला 2520 ml कीमती 1680 रू0 एवं 02 नग HUNTER STRONG बीयर प्रत्येक में 650-650 ml भरी हुयी जुमला 1300 ml कीमती 300 रूपये, बिक्री नगदी रकम 200 रूपये, कुल जुमला 3820 ml जुमला कीमती 2180 रूपये, को गवाहन के समक्ष जप्त कर आरोपी का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध धारा कायम किया गया।