तुमगाँव : शराब दुकान के पास लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्यवाही.
आरोपी बुधारू साहू द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला, जिसके कब्जे से 90 ML देशीप्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 40 रू. को जप्त किया गया.
इसी तरह आरोपी तुलाराम निर्मलकर द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला, जिसके कब्जे से 100 ML देशीप्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 50 रू. को जप्त किया गया.
इसी तरह आरोपी रामकुमार यादव द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 80 ML देशीप्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 40 रू. को जप्त किया गया.
इसी तरह आरोपी भेखराम साहू द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला, जिसके कब्जे से 70 ML देशीप्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 30 रू. को जप्त किया गया.
इसी तरह आरोपी मोतीलाल निषाद द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला, जिसके कब्जे से 90 ML देशीप्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 50 रू. को जप्त किया गया.
इसी तरह आरोपी रमेश कुमार निषाद द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 80 ML देशीप्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 40 रू. को जप्त किया गया.
आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36(C)-LCG आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।