महासमुंद : जिले में अलग अलग जगहों से अवैध शराब पर कार्यवाही.
बागबाहरा पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर आरोपी टंकेश्वर गोंड उम्र 31 वर्ष साकिन मुडियापारा बोकरामुडाखुर्के कब्जे से 01 दो पीले कलर की 05-05 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में 05-05 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब भरी हुई जुमला 10 लीटर जुमला कीमती 1000 रूपये। 02 एक सफेद कलर की 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में 10 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब कीमती करीब 1000 रूपये कुल जुमला 20 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब, जुमला कीमती करीबन 2000/रूपये को जप्त किया गया है.
इसी तरह थाना पिथौरा अंतर्गत आरोपी रविनारायण निराला उम्र 43 वर्ष निवासी बरेकेल खुर्द थाना पिथौरा जिला महासमुंद के कब्जे एक पीला रंग की 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन में करीब 05 लीटर, एक हरा रंग की 02 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में करीब 02 लीटर जुमला 07 लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब कीमती 1400 रूपये को जप्त किया गया है.
आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध कायम किया गया।
इसी तरह सरायपाली पुलिस ने मुखबीर के सूचना पर चन्द्रशेखर डडसेना नाम का व्यक्ति ग्राम रिसेकेला जाने का रास्ते में लोगो को शराब पीने पिलाने की अवैध शराब,पानी पाउच,गिलास,साधन उपलब्ध कराते रंगे हाथो पकडा गया आरोपी के कब्जे से एक सील बंद देशी प्लेन शराब पौवा 180 ML भरी हुयी, एक सील टुटी हुयी देशी प्लेन शराब पौवा जिसमें 50 ML भरी हुयी जुमला 230 ML कीमती 100रू0, 02 नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास, 02 नग पानी पाउच कीमती 10 रू0 जुमला कीमती 110रू0 को जप्त किया गया.
इसी तरह पटेवा अंतर्गत आरोपी अशोक डहरिया द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 02 नग शराबी की खाली शीशी एवं 02 नग डीस्पोजल एवं पानी पाऊच को जप्त किया गया.
इसी तरह पटेवा अंतर्गत आरोपी गुरूमणी भारद्वाज द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 02 नग शराबी की खाली शीशी एवं 02 नग डीस्पोजल एवं पानी पाऊच को जप्त किया गया.
इसी तरह पटेवा अंतर्गत आरोपी चन्द्रिका प्रसाद द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 02 नग शराबी की खाली शीशी एवं 02 नग डीस्पोजल एवं पानी पाऊच को जप्त किया गया.
इसी तरह पटेवा अंतर्गत आरोपी द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला, जिसके कब्जे से 02 नग अंग्रेजी गोवा शराब की खाली पौवा शीशी, 02 नग डिस्पोजल गिलास एवं 02 नग पानी पाऊच को जप्त किया गया.
इसी तरह खल्लारी अंतर्गत आरोपी द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिला जिसके कब्जे से 50 ML देशी प्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 30 रू. को जप्त किया गया.
आरोपीयों का कृत्य धारा 36(C)-LCG आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।