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महासमुन्द : धारदार चाकू से हत्या करने के नियत से प्राण घातक हमला, व्यक्ति गंभीर.

महासमुन्द थाना अंतर्गत ईमलीभाठा वार्ड नं0 2 में धारदार चाकू से हत्या करने के नियत से प्राण घातक हमला, व्यक्ति गंभीर जिसपर मामला दर्ज किया गया है.

राहूल साहू ने पुलिस को बताया कि क्लब पारा महासमुंद में रहता है। 06 मई 2022 को वह अपने घर में था कि करीब 07.20 बजे उसकी मामी श्रीमति माया साहू ईमली भाठा महासमुंद से उसके बड़े भाई जनक राज साहू को फोन पर बताई कि तुम्हारे मामा को चाकू मार दिये है तुरंत आओ तब वह और उसके बड़े भाई जनक राज दोनो मामा गजाधर साहू के घर वार्ड नं0 02 हनुमान मंदिर के पास ईमलीभाठा महासमुंद गये जहां देखे कि मामा गजाधर के पेट में बांये साईड एवं नाभी के पास पेट में काफी खून निकल रहा था व बेहोशी के हालत में था जिसे तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल महासमुंद ले जाकर ईलाज करवाया प्राथमिक उपचार के बाद चोट अधिक होने से डाक्टर ने रायपुर रिफर किया है।

जिसे रायपुर रवाना कर घटना की पूरी जानकारी मामी एवं नाना गणेश राम साहू से पूछने पर बताया है कि श्रीराम वाटिका महासमुंद का लड़का मयंक ध्रुव अक्सर इनके घर के पास आकर अपने मो0सा0 का हार्न को जोर जोर से बजाकर चले जाते थे मना करने पर भी नही मानते थे. 06 मई 2022 को इसकी मामी को मयंक ध्रुव फोन कर बोला था कि तुम्हारी लड़की आज अपने हाथ के नश काटने वाली है तुम लोग उसे परेशान करते हो कोई भी उसे परेशान करेगा उसे मैं जिन्दा नही छोड़ुंगा बोला था कि शाम करीब 07.10 बजे मयंक ध्रुव अपने एक साथी जिसका नाम वह नही जानता उसके साथ आया और अपनी गाड़ी का हार्न जोर जोर से मामा के घर के पास बजाने लगा आवाज सुनकर गजाधर मामा घर से बाहर निकला और मयंक ध्रुव को अपने घर के पास बैठे हुए देखकर पूछा कौन है मयंक ध्रुव तो वह मैं हूं मयंक ध्रुव कहते हुए अपने पास रखे धारदार लोहे की चाकू से उसके बांये साईड एवं नाभी के पास पेट में हत्या करने के नियत से प्राण घातक वार कर चोट पहुंचाया है तथा मामी एवं नाना गणेश बीच बचाव किये तो उनके साथ भी मारपीट कर चोट पहुंचाया है। घटना को मोहल्ले के यू के सर एवं अन्य लोग देखे है. मामले को शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरूद्ध अपराध धारा 307-IPC, 34-IPC अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।




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