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CG : 8 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म, अब आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

बिलासपुर। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड देने की सजा सुनाई है। बच्ची 3 फरवरी 2021 को अपने घर के पास खेल रही थी। तभी एक युवक उसे बहलाकर निर्माणाधीन मकान में ले गया और दुष्कर्म किया था। बच्ची के चिल्लाने व रोने की आवाज सुनकर मोहल्लेवाले आए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।


यह मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, सरकंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली आठ साल की बच्ची स्कूल में पढ़ती है। बच्ची शाम 6.30 बजे अपने घर के पास खेल रही थी। तभी 36 वर्षीय मोहन देवांगन वहां पहुंच गया। बच्ची को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। और वह बच्ची को बहलाकर निर्माणाधीन मकान की तरफ ले गया और दुष्कर्म किया।


इस दौरान भीड़ देखकर मोहन वहां से भागने लगा। तब आसपास के लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे, तब पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। ट्रायल के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विवेक कुमार तिवारी ने आरोपी को दुष्कर्म को दोषी ठहराया। उन्होंने अभियुक्त मोहन देवांगन को आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।


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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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