शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया रेप, कोर्ट ने दी 20 साल ... - CG Sandesh

शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया रेप, कोर्ट ने दी 20 साल की सजा

छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर रेप के दोषी को स्पेशल एडीजे कोर्ट ने पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. दरअसल, 27 दिसंबर 2020 को मरवाही थानाक्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने उसकी बच्ची का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट में बताया था कि चिल्हनटोला गुल्लीडांड का रहने वाला 21 वर्षीय ओमप्रकाश नेताम नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और आठ दिनों तक अपने साथ बिलासपुर में रखकर उससे दुष्कर्म किया.

नाबालिग के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश नेताम को 5 जनवरी 2021 को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के खिलाफ थाना मरवाही में अपराध दर्ज किया गया था. 

इस मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर उसे 3-3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी.

इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोनक पंकज नगाईच ने की. वहीं इस मामले में स्पेशल एडीजे किरण थवाईत ने अवयस्क पीड़िता के साथ हुए अपराध के कारण उसकी मानसिक और शारीरिक पीड़ा को देखते हुए उसके पुनर्वास के लिए उसे मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया.

स्पेशल एडीजे ने पीड़िता को समुचित मुआवजा प्रदान करने के लिए आदेश कॉपी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को भेजने के निर्देश दिए हैं.


author

CG SANDESH

Call :- 09131581090
अन्य सम्बंधित खबरें