महासमुंद : दो अलग अलग जगहों में चाकू और दांत से काटकर पहुचाया चोट
प्रार्थी नागेन्द्र साहू ने पुलिस को बताया कि यह अपने घर के सामने खडा था उसी समय आरोपीगण एक राय होकर उसके पास आये और पकड कर खीचकर चाकू से मारने से दोनो हाथ मे चोट लगना बताया जिसका डाक्टरी परीक्षण जिला अस्पताल महासमुन्द से कराया गया जिसका मुलाहिजा रिपोर्ट पर डाक्टर द्वारा नुकीले वस्तु से साधारण चोट आना लेख किये है जो अपराध धारा 324 भादवि का पाये जाने से कायम कर विवेचना मे लिया गया।
जबकि राजेश साहू के अनुसार वह रात्रि 01.00 बजे बस स्टेशन पर खडा था उसी समय छोटा एवं उनका साथी आये सायकल मांगे नही दिया तब वह दोनो मिलकर उसके पीठ मे दांत से काट दिये एवं हाथ मुक्का से मारपीट करना बताये कि रिपोर्ट दर्ज कर चोटो का डाक्टरी परीक्षण जिला अस्पताल महासमुन्द से कराया गया। डाक्टर द्वारा नुकीले वस्तु से साधारण चोट आना लेख किये है जो अपराध धारा 324 भादवि का पाये जाने से कायम कर विवेचना मे लिया गया