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विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की योग्यतानुसार की जाएगी भर्ती

जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की स्वीकृति का आदेश जारी

प्रदेश में अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के 9623 शिक्षित युवाओं को मिलेगा लाभ
इस संबंध में कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देने की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से भर्ती के संबंध में स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की उनकी पात्रतानुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में निवासरत अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के शिक्षित 9623 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 26 जून को जशपुर जिले के बगीचा में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की पात्रतानुसार भर्ती के संबंध में घोषणा की थी।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिलासपुर, मुंगेली, राजनांदगांव, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, महासमुन्द, नारायणपुर, सूरजपुर और बलौदाबाजार जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इस संबंध में कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा ने आज जिला स्तरीय अधिकारियो के साथ वीडियो कॉफ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को उनके विभागों में रिक्त पदों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए हैं। आगामी सोमवार से कलेक्टर ने भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया शुरू करने कहा। इसके लिए जिला स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को नियुक्ति दिए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2019 को आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ‘विशेष पिछड़ी जनजाति‘ के सभी शिक्षित पात्र युवाओं का सर्वे कराकर उनकी पात्रतानुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जाए। इस निर्णय के अनुसार जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को उनकी पात्रतानुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती करने की स्वीकृति का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।




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