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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

बिलासपुर:-स्टाफ नर्स भर्ती में पात्र होने के बाद भी चयन नहीं किए जाने को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती के आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्टाफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से परीक्षा ली गई। परीक्षा में याचिकाकर्ता लक्ष्मीनिधि पुतल्स्य व सीमा ठाकुर भी शामिल हुई थीं।

परीक्षा में सफल होने पर दोनों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। सात जनवरी 2017 को पात्र व अपात्र आवेदकों की सूची जारी हुई। याचिकाकर्ताओं का नाम पात्र सूची में था। इसके बाद शासन ने 15 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जारी किया। इसमें दोनों का नाम नहीं था। 26 आवेदकों की दूसरी सूची जारी की गई।

इसमें भी इनका नाम शामिल नहीं किया गया। पात्र होने के बावजूद नियुक्ति नहीं दिए जाने पर दोनों ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत की। आयोग ने विभाग को दोनों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे।

दूसरी ओर विभाग ने सात दिसंबर 2017 को स्टाफ नर्स भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया। इसमें पूर्व के रिक्त पदों को भी शामिल कर लिया गया। इसके खिलाफ दोनों ने अधिवक्ता जितेंद्र पाली व शातम अवस्थी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

दोनों ने पूर्व के विज्ञापन के अनुसार नियुक्ति दिलाने की मांग की है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सात दिसंबर 2017 को जारी विज्ञापन के आधार पर स्टाफ नर्स भर्ती के आगे की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा है।





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