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12, 13, 14 सितम्बर को लर्निंग लाइसेंस शिविर में शामिल होकर बना सकते है अपना लाइसेंस

छत्तीसगढ़ शासन के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि-विधायी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर के मंशानुरूप एवं कलेक्टर के निर्देशानुसार बोड़ला विकासखण्ड के ग्राम राजानवागांव में 13 सितम्बर दिन मंगलवार को लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा। लर्निंग लाइसेंस शिविर सुबह 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही सार्वभौम पीडीएस योजना के तहत नवीन हितग्रहियों को राशन कार्ड वितरण भी किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री एवं कवर्धा विधायक अकबर इस दोनो आयोजन में शामिल होंगे।

राजानवागांव में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा आयोजित लर्निंग लाइसेंस शिविर में आसपास के ग्राम लाटा, छपरी, चौरा, डियाबार, छेरकी कछार, प्लांट दिया बार, बकोदा, भंवर टोक, बाघुटोला, रजपुरा, कटगो, दुरदुरी, थवरझौर, टेडकशाले, भंडार डबरा, हरमो राजानवागांव, चिखली, सिंगपुर, रौचन, बरकुही, मन्नाबेदि, अचानकपुर, डोंगाई टोला, बरहट्टी, भालुचुआ, अमरौडी, सेवईकछार, मजगांव, सौगोन, समनापुर, तालपुर मोटियारी, रेगाखार खुर्द, बरपेला टोला, कोडार, गांगचुआ, अमलीडीह एवं सिंघनपुरी के युवाजन शामिल वाहन चालन के लिए अपना लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को पता प्रमाण दस्तावेज आधार वा जन्म प्रमाण दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, अंक सूची साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आना अनिवार्य है। फीस के संबंध में मोटरसाइकिल में 206 रुपए तथा मोटरसाइकिल और हल्का मोटर यान के लिए 356 रुपए और फार्म भरने का शुल्क अतिरिक्त देय होगा।

12 एवं 14 सितम्बर को लैलूंगा एवं छाल में होगा लर्निंग लायसेंस शिविर का आयोजन

जिला परिवहन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 सितम्बर दिन सोमवार को जनपद पंचायत लैलूंगा एवं 14 सितम्बर दिन बुधवार को कॉलेज छाल में लर्निंग लायसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में सभी आवेदकों को वाहन चालन हेतु लर्निंग लायसेंस दिया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए आवेदक को लोक सेवा केन्द्रों/च्वाईंस सेंटर या स्वयं इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेज जैसे निवास हेतु आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पता प्रमाण-पत्र हेतु अन्य अन्य दस्तावेज एवं जन्म तिथि प्रमाण-हेतु अंकसूची, पेन कार्ड, पासपोर्ट सहित आवश्यक शुल्क जमा कर उपस्थित होना अनिवार्य है।




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