news-details

पिथौरा : दो पक्षों में जमकर मारपीट, FIR दर्ज.

पिथौरा थाना अंतर्गत वार्ड नं 05 रामसागर पारा में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मिली रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
प्रेरणा केतवास पुलिस को बतायी कि वह वार्ड नं 05 रामसागर पारा पिथौरा की रहने वाली है सामाजिक कार्यकर्ता है. सजग समाज सेवी संस्था का संचालन करती है उसके घर में पिथौरा निवासी पिन्टू अग्रवाल एक मारूति वेन खड़ी किया हुआ है कि 08 अक्टूबर 2022 को गाड़ी हटाने के लिये उसकी मम्मी राजिम केतवास द्वारा मोबाईल 91652XXXXX से पिन्टू अग्रवाल को गाड़ी मारूति वेन को हटाने के लिये बोली तो उसकी पत्नि अपेक्षा उर्फ साक्षी अग्रवाल द्वारा उसके मम्मी को अश्लील गाली गालौच करने लगी तब वह फोन से साक्षी से बात की और फोन को काट दी। रात्रि लगभग 10 बजे साक्षी अग्रवाल, पिन्टू अग्रवाल एवं माईकल पीटर उसके घर आये थे और पिन्टू अग्रवाल उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया और साक्षी अग्रवाल द्वारा मारपीट किया तथा जान से मारने की धमकी दिया है। माईकल पीटर द्वारा कहा गया कि तुम गलती किये हो तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। माईकल पीटर द्वारा उकसाने पर साक्षी अग्रवाल एवं पिन्टू अग्रवाल दोनों उसके साथ मारपीट किये है। घटना को भुनेश्वर, टिकेश्वर निषाद देखे एवं सुने है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।


दुसरे पक्ष के अपेक्षा साक्षी पीटर द्वारा पुलिस को बतायी कि वह ग्राम लहरौद कर्मचारी कालोनी में रहती है बीए.एलएलबी की छात्रा है । 08 अक्टूबर 2022 के घटना लगभग 09.30 बजे रात्रि में प्रेरणा केतवास (ताण्डी) एवं राजिम केतवास निवासी रामसागर पारा वार्ड क्रमांक 05 पिथौरा के द्वारा उसे पूर्व में लगभग 08.00 बजे फोन में गंदी गंदी अश्लील गाली देने के कारण वह गाली क्यों दिये हो कहकर अपने परिजन के साथ बातचीत करने गई थी तो राजिम केतवास के घर के पीछे खुले मैदान में उसके भाई नीरज ताण्डी को तुम लोग फंसा दिये हो बोलकर पुन: मां बहन की गंदी गंदी गाली गालौच कर जान से मारने की धमकी देकर गड्डे में ईट के ढेर में ढकेलकर उक्त दोनों महिलाओं के द्वारा उसे दबोचा गया एवं सिर का बाल खींचकर हाथ थप्पड से पीठ एवं कंधे में मारपीट किये है मारपीट करते समय उसके पिताजी माईकल पीटर एंव उसके पति विजय अग्रवाल देखे सुने एवं बीच बचाव किये है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।




अन्य सम्बंधित खबरें