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पटेवा : आम लोगो शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर कार्यवाही.

पटेवा पुलिस ने 28 दिसम्बर को मुखबिर की सुचना पर आरोपी यादराम साहु पिता फीरतु उम्र 35 साल निवासी पाटनदादर से उसके घर परछी ग्राम पाटनदादर में अवैध रूप से आम लोगो शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया.




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