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पटेवा : मारपीट, अश्लील गाली गलौच के दो मामलों में 4 पर अपराध दर्ज.

पटेवा थाना क्षेत्र में मारपीट कर अश्लील गाली गलौच देने के दो मामलों में 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है.

प्रार्थी रविकांत की शिकायत पर आरोपी भूपेन्द्र कुर्रे, सुभित कुर्रे और सुधीर कुर्रे के विरुद्ध अपराध धारा 294, 323, 506, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है.

रविकांत ने पुलिस को बताया है कि 31 दिसंबर को वह सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने ग्राम छिंदौली अपने भाई ईशामणी एवं पंकज लोधी के साथ गया था, जहाँ रात्रि करीबन 9:30 बजे मड़ाई मेला में गुपचुप खाते समय ग्राम छिंदौली का भूपेन्द्र कुर्रे, सुभित कुर्रे एवं सुधीर कुर्रे ने आकर तुम साले यहां पर गुपचुप खा रहे हो कहकर मां बहन की गाली गलौज कर तीनो एक राय होकर हाथ मुक्का से मारपीट किया. जिससे रविकांत के सिर एवं चेहरे में चोट का निशान है.

रविकांत ने बताया कि मामले में जब बीच बचाव करने उसका भोई ईमशामणी लोधी एवं पंकज लोधी आये तो उसे भी उन तीनो द्वारा हाथ मुक्का से मारपीट किया जिससे उन्हें चोट आई. मारपीट करने के बाद जाते जाते तीनो जान से मारने की धमकी देकर तथा देख लेने की बात कहकर भाग गए.

रोपा लगाने जा रहे पति-पत्नी से रास्ते में हुई मारपीट

ईश्वर यादव ने पुलिस को बताया कि 2 जनवरी को सुबह 8 बजे वह अपनी पत्नी एवं गांव के अन्य लोगो के साथ रोपा धरहा लगाने के लिये पचरी रास्ता खार जा रहा था. इसी दौरान बेलाही तालाब के पास गांव का हेमू साहू अपने हाथ में लाठी लिये पुरानी इंजीश बात को लेकर प्रार्थी ईश्वर और उसकी पत्नी को मां बहन की गंदी गंदी गाली गुप्तार कर,  हाथ में रखे लाठी डंडा से मारपीट करने लगा. और झगड़ा करने के बाद हेमू साहू जाते जाते देख लेने व जान से मारने की धमकी दिया.

मारपीट से प्रार्थी और उसकी पत्नी को चोट आई है, मामले की शिकायत पर आरोपी हेमू साहू के विरुद्ध धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.




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