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मिलावटी दूध बेचने के मामले में 32 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को मिली यह सजा

उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर एक अदालत ने मिलावटी दूध बेचने के मामले में शिकायत दर्ज होने के 32 साल बाद एक व्यक्ति को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है। आरोपी दूध विक्रेता पर मिलावटी दूध बेचने का आरोप लगा था। आरोपी हरबीर सिंह को मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


दूध विक्रेता हरबीर सिंह मिलावटी दूध बेचते पाया गया। अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने कहा कि उसके द्वारा बेचे गए दूध का एक नमूना एकत्र किया गया और उसे प्रयोगशाला भेजा गया जहां वह मिलावटी पाया गया। रामावतार सिंह ने कहा कि फूड इंस्पेक्टर सुरेश चंद ने 21 अप्रैल 1990 को दूध विक्रेता के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। एडीश्नल चीफ जूडीशियल मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया।




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पल्लवी मंडावी

पल्लवी मंडावी पत्रकारिता (जर्नलिज्म) में स्नातक हैं और उन्हें मीडिया के क्षेत्र में 7 वर्षों का लंबा और गहन जमीनी अनुभव है। एक प्रखर स्वतंत्र लेखिका (Independent Writer) के रूप में विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते हैं। पल्लवी सामाजिक, राजनीतिक और समसामयिक मुद्दों पर बेहद बेबाकी से लिखती हैं और अपनी धारदार लेखनी के माध्यम से जनसरोकार की आवाज़ को प्रमुखता से सबके समक्ष रखती हैं।
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