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पिथौरा : सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत की गई चालानी कार्यवाही

महासमुंद : राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विकासखण्ड पिथौरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रवर्तन दल के द्वारा कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003) के तहत् चालानी कार्यवाही की गई।

कार्यवाही में औषधि निरीक्षक अखिलेश पांडेय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में आने वाले विद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 06 अ नाबालिगों के तंबाकू उत्पाद के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध व धारा 06 ब शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध के अन्तर्गत कुल 18 चालान काटे गए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस आर बंजारे के निर्देशन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम) रोहित वर्मा के मार्गदर्शन व नोडल अधिकारी (एनटीपीसी) डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से चालानी कार्यवाही की गई।




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