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पीएम किसान योजना की राशि खाते में नहीं आई तो करें ये काम

उप संचालक कृषि जांजगीर-चांपा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत जिले के पंजीकृत समस्त किसानों को किसान पोर्टल मे ई-के.वाई.सी., आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग करवाना अनिवार्य कर दिया हैै।

ई-के.वाय.सी. -
प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर ई.-के.वाई.सी. अपडेट करने का अॅाप्शन दिया गया है, साथ ही फेस एप भी उपलब्ध कराया गया है। ई-के.वाई.सी. करवाने हेतु पंजीकृत कृषक स्वयं पी.एम.किसान पोर्टल मे जाकर फेस ऐप या ओ.टी.पी. बेस्ड माध्यम से अपने आधार कार्ड नंबर का सत्यापन कर सकते हैं या लोक सेवा केन्द्र, लोक सेवा सेंटर्स, सी.एस.सी. के माध्यम से बायोमेट्रिक ई-के.वाई.सी. अपडेट करा सकते हैं। शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार हितग्राही के आधार कार्ड नंबर को बैंक खाता नंबर से लिंक कराने उपरान्त आधार कार्ड नंबर का सत्यापन ई.-के.वाई.सी. के माध्यम से कराने पर ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त की राशि प्रदान की जायेगी। ई-के.वाई.सी. पूर्ण नही कराने वालों की सूची मे कुल 1812 हितग्राहियों का नाम है। ई.-के.वाई.सी. हेतु शेष बचे 1812 कृषकों मे से 708 कृषकों का ग्राम का नाम व विकासखण्ड का नाम एवं पता अंकित नही है। जिससे इन किसानों का चिन्हांकन नही हो पा रहा है। अतः वे सभी कृषक भी यथाशीघ्र ही अपना ई.-के.वाई.सी. पूर्ण करा लेवें। अन्यथा कृषक का ग्राम का नाम व विकासखण्ड का नाम एवं पता अंकित नही होने की स्थिति मे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पंचनामा के आधार पर अनट्रेसबल की श्रेणी मे लेते हुए अपात्र माना जाएगा ।

लैंड सीडिंग -
राज्य स्तर की पोर्टल आई.डी. मे ही लैंउ रिकार्ड सीडिंग अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः योजनांतर्गत लैंड सीडिंग कराने हेतु कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से विकासखंड कार्यालयों में बी-1 एवं आधार के साथ संपर्क करना होगा।

आधार सीडिंग -
योजनांतर्गत आधार सीडिंग/डीबीटी इनेबल कराने हेतु हितग्राही को संबंधित बैंक मे व्यक्तिगत रूप से जाकर अपना बैंक खाता मे डी.बी.टी. इनेबल कराना होगा, साथ ही योजनांतर्गत हितग्राहियों का स्टेटस में पी.एफ.एम.एस रिजेक्ट होने की स्थिति में संबंधित बैंक से संपर्क कर आधार लिंक एवं आधार सीडिंग का आवेदन देना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांगर्त समस्त पंजीकृत हितग्राही अविलंब ही अपना योजनांतर्गत ई.-के.वाई.सी., बैंक खाता मे डी.बी.टी इनेबल, आधार सीडिंग तथा लैंड सीडिंग कार्य पूर्ण करा लेवें, अन्यथा इन तीनो कार्य के अभाव मे आगामी किस्ते नही प्राप्त हो पायेंगी।




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