
पटेवा : 12 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
सुकदेव वैष्णव. पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी पिथौरा प्रेमलाल साहू के मार्गदर्शन में आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों तथा अवैध शराब रखने/बिक्री करने/परिवहन करने वालों के ऊपर अंकुश लगाने की मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था.
आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में 31 अक्टूबर को मुखबीर की सूचना पर गवाह एवं हमराह स्टाफ के घटना स्थल आरोपी के घर के पास तालाब पार ग्राम पचरी में आरोपी अमृत सेंगर पिता स्व. रामचरण सेंगर उम्र 54 वर्ष साकिन ग्राम साखनी वार्ड नंबर 20 इन्दिरा नगर कालोनी थाना भीतरवार जिला ग्वालियर (म.प्र.) हाल पता - सतनामी पारा ग्राम पचरी थाना पटेवा जिला महासमुन्द (छ.ग.) के विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही कर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की पन्द्रह लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में करीबन 12 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित देशी महुआ शराब कीमती करीबन 3600 रूपये बिक्री करने वास्ते रखे मिलने पर थाना पटेवा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 168/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय ज्यूडिशयल रिमाण्ड पर भेजा गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक शशांक पौराणिक थाना प्रभारी थाना पटेवा, प्रआर भागवत प्रसाद मिरी, आरक्षक अनिल गिलहरे, आरक्षक आशीष जांगड़े, आरक्षक राजेश धुर्वे, आरक्षक नरेश वर्मा, आरक्षक नरेश जोशी, महिला आरक्षक पुष्पलता ठाकुर व थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।