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बागबाहरा : हाथ भट्ठी महुआ शराब बिक्री करने वालो के विरुद्ध पुलिस ने की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महासमुंद धर्मेन्द्र सिंह (IPS) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी बागबाहरा डॉ. यूलेंडन यार्क के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिले में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था इसी क्रम में थाना प्रभारी बागबाहरा निरीक्षक प्रवीण चौहान के द्वारा 21 दिसम्बर को जरिये मुखबिर सूचना पर झलप रोड एफसीआई गोदाम के पास बागबाहरा में आरोपी दिलीप चौहान पिता स्व मोतीराम चौहान उम्र 34 वर्ष साकिन वार्ड नं 01 भानपुर थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के कब्‍जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी रखें 18 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक पौवा में 180/180 एमएल शराब भरी हुई सीलबंद कुल 3.240 लीटर कीमती 1440 रूपये एवं बिक्री रकम 100 रूपये जुमला कीमती 1540 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं शीलबंद किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 216/23 धारा 34(1)(ख) आबकारी एक्ट कायम कायम कर विवेचना में लिया गया।

इसी तरह 21 दिसम्बर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम मुडागांव खार तालाब के पास महुआ पेड के नीचे आरोपीगण 01 घनश्याम मिर्धा पिता बिहारी लाल मिर्धा उम्र 29 वर्ष साकिन कुशपाली थाना बागबाहरा जिला महासमुंद, 02 जगदीश ठाकुर पिता बलराम ठाकुर उम्र 27 वर्ष साकिन कुशपाली थाना बागबाहरा जिला महासमुंद के संयुक्त कब्जे से दो पीले रंग की 05 – 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक‍ जरकीन में 05 -05 लीटर हाथ भठ्ठी की महुआ शराब भरी हुई कुल 10 लीटर हाथ भट्टी की महुआ शराब कीमती 2000 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजी जाती है। आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 217/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

एक अन्य मामले में मुखबिर सूचना पर मण्डी रोड बागबाहरा आरोपी रामबली गुप्ता पिता स्व. सूर्यदेव गुप्ता उम्र 45 वर्ष साकिन वार्ड नं 15 मण्डीपारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुंद को अवैध रूप से शराब बिक्री करते पकड़ा गया जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला के अंदर 22 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक शीशी में 180 -180 एमएल हुई सीलबंद जुमला 3.960 लीटर कीमती 1760 रूपये एवं बिक्री रकम 250रूपये जुमला कीमती 2010 रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया और जप्त शराब को मौके पर सीलबंद किया। आरोपी के विरुद्ध थाना बागबाहरा में 218/23 धारा 34(1)(ख)आबकारी एक्ट कायम कायम कर विवेचना में लिया गया।

संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री धर्मेन्द्र सिंह(IPS)* के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान आकाश राव गिरेपुंजे एवम एसडीओपी बागबाहरा श्री डॉ. यूलेंडन यार्क थाना प्रभारी प्रवीण चौहान, प्र. आर. गिरीश साहू, मोहन कुर्रे, राजेश मिश्रा, आर. शैलेंद्र सिरमौर, मेहत्तर साहू, जितेंद्र ध्रुव, पियुष शर्मा का विशेष योगदान रहा।


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