महासमुंद : अवैध शराब बेचने व पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई
महासमुंद पुलिस ने 17 मई 2024 को मुखबिर की सुचना पर आबकारी एक्ट के 4 मामले दर्ज किये हैं, जिसमे अवैध शराब बेचने व पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई की गई है.
पुलिस ने बताया कि ग्राम मवेचा में आरोपी कल्याणी मारकंण्डे पति सत्यनारायण मारकंण्डे उम्र 33 साल निवासी मचेवा के कब्जे से अवैध रूप से शराब बिक्री करने वास्ते रखे 2160 ML देशी प्लेन शराब कीमती 1080 रू एवं बिक्री रकम 210 रू. को जप्त कर आबकारी एक्ट 34(1) का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया. तथा मचेवा रोड़ महासमुन्द में आरोपी हिमेश साहू पिता बलराम साहू उम्र 21 साल निवासी मचेवा को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 50 ML देशी प्लेन शराब कीमती 35 रू एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर आबकारी एक्ट 36(सी) का अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.
इसी तरह FCI मोड़ सुभाष नगर महासमुंद में आरोपी शांतनु मंहती पिता स्व. साहेब उम्र 55 साल निवासी वार्ड नं 22 महासमुन्द को अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 80 ML देशी प्लेन शराब कीमती 45 रू एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त किया गया तथा आरोपी राजेश कुमार मारकंण्डे पिता रमेश उम्र 45 साल निवासी वार्ड नं. 22 महासमुन्द को अपने किराना दूकान के सामने वार्ड नं. 22 सुभाष नगर महासमुन्द में अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 50 ML देशी प्लेन शराब कीमती 35 रू एवं 02 नग डिस्पोजल को जप्त कर अपराध कायम कर कार्यवाही में लिया गया.