तुमगाँव : रेत के अवैध उत्खननकर्ता एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध FIR दर्ज
महानदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर शासन को राजस्व क्षति पहुँचाने वालों के खिलाफ तुमगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है. मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.सहायक खनिज अधिकारी देवेन्द्र साहू ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है.
थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 20 मई 2024 को शाम करीबन 7 बजे सहायक खनिज अधिकारी देवेन्द्र ने ग्राम खमतराई जिला महासमुंद से महानदी रेत घाट का औचक निरीक्षण किया था. तब चैन माउंटेन मशीन से अवैध रेत खनन करते मशीन ऑपरेटर जितेन्द्र साहू को पकड़ा था, जो मशीन मालिक का नाम लक्की वर्मा निवासी रायखेड़ा जिला रायपुर का होना बताया तथा लक्की वर्मा के कहने पर ही रेत उत्खनन करने आना बताया था. तब उसके माउंटेन मशीन को मौके पर ही सीलबंद किया गया था.
20 मई की रात्रि पुन: सूचना मिली की ग्राम खमतराई रेत घाट में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है. सूचना पर सहायक खनिज अधिकारी पुलिस बल को साथ लेकर खमतराई रेत घाट पहुंचे, जहां चैन माउंटेन मशीन का उपयोग कर घाट से रेत खनन कर दो हाईवा वाहनों में रेत भरा जा रहा था. इस दौरान मौके पर मौजुद ईश्वर चेलक, डीजे माण्डले, लकेश्वर निषाद, सहदीप साहू, महेन्द्र प्रताप सोनवानी एवं भूपेन्द्र सोनवानी को पकड़ा गया. पुछताछ के दौरान उन्होंने अन्य लोगों के सहयोग से मिलकर अवैध रेत उत्खनन करना स्वीकार किया. अग्रीम जांच कार्यवाही हेतु 21 मई को प्रात: तक एक नग चैन माउंटेन मशीन, दो हाईवा वाहनों को थाना तुमगांव में लाकर सुरक्षार्थ रखा गया.
सहायक खनिज अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पश्चात रेत परिवहन के संबंध में जांच किया. जांच के दौरान हाईवा एवं चैन माउंटेन मशीन के चालकों/ऑपरेटर से पूछताछ कर कथन लिया गया था. जिसमें पाया गया कि वाहन मालिक रोहित कुमार यादव पिता एच.आर. यादव उम्र 44 साल निवासी जोबा तथा प्रवीण कुमार टण्डन पिता खेमूराम टण्डन के कहने पर रेत उत्खनन करने हेतु गये थे.
सम्पूर्ण जांच कार्यवाही पश्चात पाया गया कि महेन्द्र प्रताप सोनवानी पिता मोहनलाल सोनवानी निवासी ग्राम बरबसपुर, सुरेश मिरी निवासी सिरपुर, लखेश्वर वर्मा उर्फ लक्की वर्मा पिता मिलाप राम वर्मा निवासी ग्राम रायखेड़ा तहसील खरोरा जिला रायपुर, सहदीप साहू पिता दीनाराम साहू निवासी खमतराई, डीजे माण्डले पिता द्वारिका माण्डले बिरकोनी, भूपेन्द्र सोनवानी पिता सुखचंद सोनवानी निवासी बरबसपुर जिला महासमुंद, प्रवीण कुमार टंडन पिता खेमूराम टंडन निवासी ग्राम बरेकेल कला तहसील व जिला महासमुंद, रोहित कुमार यादव पिता एच.आर. यादव निवासी जोबा कला थाना पिथौरा जिला महासमुंद तथा ईश्वर चेलक पिता मनीराम चेलक उम्र 32 वर्ष निवासी बिरकोनी एक राय होकर अवैध रूप से रेत उत्खनन कर खनिज संपत्ती का चोरी कर लेकर जा रहे थे.
अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा खनिज विधानों एवं शासन के निर्देशों के विरूद्ध महानदी से शासकीय अनुमति के बिना रेत मात्रा 1056 घमी का अवैध उत्खनन एवं अवैध परिवहन करते हुए रॉयल्टी एवं अन्य करो सहित कुल 2 लाख 3 हजार 808 रूपये की राजस्व क्षति शासन को पहुंचायी गयी है. आरोपियों के खिलाफ 379, 34 भादवि तथा 21 खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई है.