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नशे में छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मारपीट, छात्रावास अधीक्षक निलंबित

नशे की हालत में छात्रावास में निवासरत छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मार-पीट करने का मामला छात्रावास अधीक्षक पर दर्ज हुआ एफआईआर

कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने फरसाबहार के मण्डल संयोजक द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास डुमरिया के छात्रावास अधीक्षक (श्रेणी द) नरसिंह मलार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही निलंबन अवधि में मलार्ज, छात्रावास अधीक्षक का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर निर्धारित किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मण्डल संयोजक विकासखण्ड फरसाबहार द्वारा 06 जुलाई 2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि शासकीय प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, डुमरिया में पदस्थ नरसिंह मलार्ज,अधीक्षक (श्रेणी द) द्वारा दिनांक 06 जुलाई 2024 को शाम को नशे की हालत में छात्रावास में निवासरत् छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मार-पीट की गई। जिसके कारण कलेक्टर डॉ. मित्तल ने छात्रावास अधीक्षक नरसिंह मलार्ज का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित कदाचार एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में होने के फलस्वरुप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम - 9 एक (क) के तहत् नरसिंह मलार्ज, अधीक्षक, श्रेणी “द” को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही छात्रावास में निवासरत् छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मार-पीट की घटना पर छात्रावास अधीक्षक पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है।




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