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महासमुंद : मृतक के निकटतम वारिसानों को सोलेशियम फण्ड से 25-25 हजार रुपए स्वीकृत

महासमुंद : कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त प्रभात मलिक ने सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटर दुर्घटना के लिए मोटरयान अधिनियम के टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में दो मृतकों के निकटतम वारिसान के लिए 25-25 हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। 

इनमें पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम डिघेपुर निवासी अजतराम ठाकुर की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी दुकाला बाई एवं महामसुन्द विकासखण्ड के ग्राम गढ़शिवनी निवासी राजा विश्वकर्मा की मृत्यु होने पर उनके पिता रेखलाल विश्वकर्मा के लिए 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।




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