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बागबाहरा : गाली गलौज व झूठे केस में फंसाने की धमकी, एक महिला सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज

बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम चारभांठा में गाली गलौज, धमकी व झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के मामले में एक महिला सहित चार के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है.

राधाबाई धृतलहरे पति प्रेमलाल धृतलहरे उम्र 45 साल निवासी ग्राम चारभांठा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि उनके द्वारा ग्राम चारभांठा निवासी नीलकंठ ब्रम्हदेव, प्रदीप ब्रम्हदेव, मनोज ब्रम्हदेव के विरूध्द जनवरी 2024 में मारपीट, धमकी के संबंध में थाना बागबाहरा में रिपोर्ट लिखाया गया था व बार-बार आरोपियों के द्वारा झूठे केस में फसाने की धमकी दिये जाने पर मार्च 2024 पुलिस अधीक्षक महासमुन्द के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था. जिस पर नीलकंठ ब्रम्हदेव पिता धरमू, प्रदीप ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ मनोज ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ के विरूध्द अपराध पंजीबध्द किया गया है. 

उक्त केस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गत सप्ताह उनके द्वारा जमानत कराया गया है. जिसके उपरान्त नीलकंठ ब्रम्हदेव पिता धरमू, प्रदीप ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ, मनोज ब्रम्हदेव पिता नीलकंठ के द्वारा गाँव में आकर अभद्रतापूर्वक गाली गलौच करते हुए 25 जुलाई 2024 को झूठे केस में फंसाने की धमकी दिया गया व बिना किसी कारण के मनोज की पत्नी को लाकर झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है तथा 29 जुलाई 2024 को शाम 6 बजे के आसपास मनोज ब्रम्हदेव की पत्नी गंगेश्वरी राधाबाई के घर के सामने आकर राधाबाई के साथ अभद्रतापूर्वक गाली गलौच करने लगी, जिसे राधाबाई के पति प्रेमलाल व पुत्र प्रीतम के द्वारा मना किया गया तो नीलकंठ ब्रम्हदेव, प्रदीप ब्रम्हदेव, मनोज ब्रम्हदेव भी राधाबाई के घर के पास आ गये व अभद्र गाली गलौच करने लगे व राधाबाई को धक्का देकर प्रीतम व प्रेमलाल को मारने पर उतारू हो गये. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी.

मामले कि शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी नीलकंठ ब्रम्हदेव, प्रदीप ब्रम्हदेव, मनोज ब्रम्हदेव, गंगेश्वरी ब्रम्हदेव के खिलाफ 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS के तहत अपराध कायम किया है.


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