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महासमुंद : नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज 21 सितंबर को

प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व सहित 23 खण्डपीठों का किया गया गठन
   
महासमुंद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा के द्वारा जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आज दिनांक 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार को संपूर्ण राज्यों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जिला न्यायालय तथा सभी तालुका स्थित न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का अयोजन किया जाएगा।

न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिस हेतु जिला न्यायालय महासमुंद के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा नेशनल लोक अदालत हेतु न्यायालयों एवं राजस्व सहित 23 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिसमें राजस्व सहित अन्य मामलों का भी उक्त खण्डपीठो के द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन प्रकरणोें का निराकरण किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन संबंधी प्रकरणो में राजस्व के अलावा जिला न्यायालय, तहसील स्थित न्यायालयों में बैंक रिकव्हरी के प्रकरण, विद्युत, नगर पालिका अथवा नगर पंचायत के प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों धारा. 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण सिविल प्रकरण निष्पादन प्रकरण विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं।

इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किये जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के द्वारा पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित अथवा उत्पन्न होने वाले प्रकरणों का सस्ता सुलभ व समझौता के आधार पर निराकरण करवाकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाए।




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