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महासमुंद : कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता, जिला आबकारी अधिकारी निलंबित

अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के चलते महासमुंद के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित हो गए, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य आबकारी विभाग मंत्रालय द्वारा आज आदेश जारी कर दिया गया है.

आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ मुख्यालय स्थल के चार वरिष्ठ अधिकारियों की टीम महासमुंद जिला के विभिन्न मदिरा दुकानों में आकस्मिक निरीक्षण जांच करने आई थी. इस आकस्मिक निरीक्षण दौरान विदेशी कंपोजिट मदिरा दुकान तुमगांव एवं विदेशी मदिरा दुकान झलप में अधिक दर पर मदिरा विक्रय होना एवं विदेशी मदिरा दुकान झलप एवं देशी कंपोजिट मदिरा दुकान तुमगांव में कर्मचारी यूनिफॉर्म तथा आईडी कार्ड के बिना मदिरा दुकान संचालन करते पाए गए.

जांच के दौरान अधिकारीयों ने पाया कि समस्त मदिरा दुकानों में साफ सफाई का अभाव एवं संलग्न आहाता परिसर नियमानुसार संचालित नहीं है. साथ ही समीक्षा में देशी, विदेशी मदिरा के खपत में अपेक्षा अनुरूप वृद्धि परिलक्षित नहीं है.

जिसका स्पष्ट कारण मोहित कुमार जायसवाल, जिला आबकारी अधिकारी का अपने प्रभार जिले में नियंत्रण शिथिल होना परिलक्षित है. जो जायसवाल की शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है. तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा प्रतिकूल होकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966  के अंतर्गत दंडनीय है. जिसके लिए राज्य शासन द्वारा मोहित कुमार जायसवाल जिला आबकारी अधिकारी जिला महासमुंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966  के नियम 91 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन की अवधि में जायसवाल का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया गया है. साथ ही निलंबन अवधि उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.



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