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बसना : बगैर मान्यता प्राप्त किये निजी स्कूल संचालित, 50 हजार रूपये जुर्माना।

बसना। शिक्षा विभाग से बगैर मान्यता पाये एक निजी स्कूल संचालित किया जा रहा है। जिसकी उच्च स्तर में शिकायत किये जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द ने अततः स्कूल संचालक को पचास हजार रूपये अर्थदण्ड लगाकर जुर्माना राशि तत्काल जमा करके संचालित इस स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किया है।


जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द द्वारा ए. के. स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल बिजेमाल को बगैर मान्यता पाये स्कूल संचालित किये जाने का सम्पूर्ण जानकारी रखते हुए भी मौन साधे हुए थें। ऐसा प्रतीत होता था कि इस स्कूल को अवैध संचालित करने में विभागीय संरक्षण प्राप्त था। इसलिए डीईओ महासमुन्द का भी संलिप्तता की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने 19 मार्च 2024 को संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर एवं आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को साक्ष्य सहित किया।


बता दे कि ग्राम बिजेमाल(सांकरा जोंक) में ए. के. स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल जो अवैध तरीके से संचालित है। उक्त निजी स्कूल को शिक्षा विभाग की ओर से विधिसम्मत स्कूल संचालन करने के लिए अनुमति प्रदाय नही किया गया है। ना इस निजी स्कूल को मान्यता प्राप्त है। लेकिन स्कूल संचालक हरिहर पटेल व कुशल पटेल ने जबरन स्कूल का संचालन कर दिये। आसपास के बच्चो के पालको को बरगला करके अपने इस स्कूल में प्रवेशित करवा कर पढाई करवाना शुरू कर दिया। जो नियम विपरीत है।


निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 18(5) के अनुसार जिस निजी स्कूल को स्कूल संचालन करने की मान्यता प्राप्त नही है। लेकिन उसके द्वारा स्कूल का संचालन किये जाते है। तो उक्त स्थिति में उसको एक लाख रूपये तक की जुर्माना किये जाने है। इसके बाबजूद वो स्कूल का संचालन करता है, तो प्रतिदिन दस हजार रूपये जुर्माना से दंडित किये जाने है।


विदित हो कि श्रीमती मीता मुखर्जी पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द ने इस ए.के.स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल को बगैर मान्यता पाये संचालित होने की जानकारी पाने पर स्कूल को तत्काल बंद कराने का आदेश भी जारी किया था। लेकिन उक्त आदेश का पालन स्कूल संचालक ने नही किया।  


शिकायतकर्ता विनोद कुमार दास के द्वारा नियमित लिखित शिकायत करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी महासमुन्द को उच्चाधिकारियो के द्वारा कई बार नोटिस जारी किये गये है। इसके बाद ही डीईओ महासमुन्द ने 28 अक्टुबर 2024 को संचालक ए. के. स्मार्ट इंग्लिश मिडियम स्कूल बिजेमाल के विरूद्व पचास हजार रूपये का जुर्माना व स्कूल संचालन बंद करने का आदेश जारी किया। पचास हजार रूपये जमा करके स्कूल का संचालन बंद नही करने की स्थिति में प्रतिदिन दो हजार रूपये जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है।


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